पहले फैसला रखा सुरक्षित फिर दी जमानत
आरोपी किशोरी वाधवानी की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने पैरवी करते हुए कोर्ट जमानत अर्जी लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वाधवानी की गिरफ्तारी को 50 दिन हो चुके हैं। ट्रायल प्रोग्राम लंबा चलना है और केस से जुड़े दो आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। वहीं डीजीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत ने तर्क दिए थे कि वाधवानी घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं वाधवानी के पास से ऐसी कई गाड़ियां जब्त की गई हैं जिन पर न्यूज पेपर के स्टीकर लगे हुए हैं और उनसे ही पान मसाले की सप्लाई की गई है। जिसके बाद शुक्रवार को जस्टिस वीरेन्द्र सिंह की कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आरोपी किशोर वाधवानी को जमानत देने के आदेश जारी कर दिए।
मुंबई से हुई थी वाधवानी की गिरफ्तारी
बता दें कि किशोर वाधवानी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। टैक्स चोरी का ये मामला उस वक्त सामने आया था जब 30 मई को इंदौर के गुटखा कारोबारी गुरोनमल माटा, उसके बेटे के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। छापेमारी के दौरान ये जानकारी मिली थी लॉकडाउन में इंदौर से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर अवैध गुटखा और सिगरेट की सप्लाई की जा रही है। इसके बाद जांच एजेंसियों ने उज्जैन में भी छापे मारे थे।