scriptनाबालिग को अगवा करने वाले को पांच साल की सजा | A five-year sentence for a minor kidnapped | Patrika News
जबलपुर

नाबालिग को अगवा करने वाले को पांच साल की सजा

पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत का फैसला

जबलपुरJan 31, 2020 / 01:08 am

sudarshan ahirwa

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A five-year sentence for a minor kidnapped

जबलपुर. जिला अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले युवक को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश संगीता यादव की कोर्ट ने ग्वारीघाट, जबलपुर निवासी आरोपित बबलू उर्फ थापा गोंड़ पर 3 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन के अनुसार 28 अप्रेल 2018 को शिकायतकर्ता महिला अपनी 8 वर्षीय नाबालिग बेटी को लेकर एक रिश्तेदार की शादी में ग्वारीघाट गई थी। जयमाला कार्यक्रम के दौरान रात्रि तकरीबन 10.30 से 12 बजे के बीच बच्ची लापता हो गई। पूछताछ के दौरान तीन लोग आए और बताया कि आरोपित बबलू लडक़ी को हाथ पकडकऱ बुरी नीयत से छिवला नाले की तरफ ले गया था। वे तीनों नाले की ओर से निकले तो लडक़ी के रोने की आवाज सुनकर रुक गए। उन्हें देखकर आरोपित भाग निकला। वे लडक़ी को शादी समारोह में वापस ले आए हैं। इस जानकारी के तुरंत बाद ग्वारीघाट थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा व जुर्माने से दंडित किया।

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