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जबलपुर

नेहरूजी पर हाईकोर्ट के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने दिया ये अजब जवाब

चुरहट विधायक अजय सिंह का मामला, गवाही पूरी, 30 अगस्त को अगली सुनवाई

जबलपुरAug 09, 2018 / 10:56 pm

Premshankar Tiwari

case of opposition leader ajay singh in high court

case of opposition leader ajay singh in high court

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में गुरुवार को चुरहट से कांग्रेस विधायक अजय सिंह के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सिंह की गवाही पूरी हो गई। जस्टिस सुजय पॉल की सिंगल बेंच के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने जब यह पूछा कि 1952 में रीवा में हुई चुनावी सभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, तो सिंह मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा कि उनका जन्म 1954 में हुआ। वे कैसे बता सकते हैं कि 1952 में नेहरू ने रीवा में क्या कहा था। उन्होंने इसे असंगत सवाल बताते हुए अन्य आरोपों का भी खंडन किया। अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।

यह है मामला
सीधी जिले के निवासी शरदेंदु तिवारी ने यह याचिका दायर कर कहा है कि चुरहट विस सीट से चुने गए कांग्रेस विधायक सिंह ने आचार संहिता का उल्लंघन सहित अन्य अनियमितताएं कर चुनाव जीता। उन्होंने निर्धारित राशि से कई गुना राशि चुनाव में खर्च कर मतदाताओं को प्रलोभित किया। उन्होंने चुनाव के दौरान टोपियां व धार्मिक पोस्टर वितरित किए।

खर्च का ब्योरा नहीं दिया

याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी की सभा के खर्च का ब्योरा सिंह ने निर्वाचन आयोग को नहीं दिया। याचिका में सिंह का निर्वाचन निरस्त करने का आग्रह किया गया है। याचिका में सिंह पर मतदाताओं को प्रलोभन देकर अपनी ओर आकषित करने का आरोप लगाया गया है।

धार्मिक आधार पर नहीं मांगे वोट
देवी के चित्र वाले कैलेंडर बाट कर धर्म के आधार पर वोट मांगने के आरोप को ठुकराते हुए सिंह ने कहा कि नामांकन पत्र भरने के पूर्व देवी जी के मंदिर और पिता की समाधि पर गया था। कोई रोड शो या सभा नहीं की। उनकी ओर से असंबद्ध सवाल पूछने पर आपत्ति दर्ज कराई गई । अधिवक्ता पीडी गुप्ता व राशिद सुहैल सिदिकी ने सिंह की ओर से पैरवी की। अधिवक्ता शिवेंद्र उपाध्याय, प्रकाश उपाध्याय ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा।

 

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