scriptदिव्यांग की हत्या व लूट के मामले में दोहरी उम्रकैद | Double life imprisonment in case of murder of disabled person | Patrika News
जबलपुर

दिव्यांग की हत्या व लूट के मामले में दोहरी उम्रकैद

जिला अदालत का फैसला

जबलपुरOct 01, 2023 / 08:08 pm

prashant gadgil

Delhi High Court

Delhi High Court

जबलपुर . जिला अदालत के न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना की अदालत ने शहपुरा के चर्चित हत्याकांड व लूट के आरोपी शहपुरा निवासी चीना उर्फ शुभम श्रीवास्तव का दोष सिद्ध पाया। उसे दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई। 400 रुपए जुर्माना लगाया।अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन ने बताया कि मंगल उर्फ राजकुमार जैन शहपुरा में रहते थे। उनके साथ भाई कमल कुमार जैन व उनकी पत्नी सुनीता जैन रहती थीं। 26 नवंबर, 2018 को कमल व सुनीता इंदौर गई थीं। मंगल के घर पर अकेले होने का फायदा उठाते हुए आरोपी चोरी करने के लिए दुकान से होते हुए घर के अंदर घुस गया। मंगल ने उसे देखकर हल्ला मचा दिया। इस पर आरोपी ने हंसिया मारकर हत्या कर दी। सिर पर गैस की टंकी भी पटक दी थी। शव केरोसिन डालकर जला दिया था। शहपुरा पुलिस ने अपराध दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

कोर्ट ने जारी किया जिला कोषालय अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
इधर, हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अवमानना प्रकरण में टीकमगढ़ के जिला कोषालय अधिकारी शिव रंजन सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एसपी को उक्त अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।टीकमगढ़ की सेवानिवृत्त शिक्षक नंदरानी त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की। उन्होंने दलील रखी कि पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता की 31 अगस्त 2011 से अक्टूबर 2016 तक की सेवा अवधि मान्य करते हुए पेंशन भुगतान के निर्देश दिए थे। इस पर डीईओ ने 2022 में पेंशन स्वीकार कर एक माह में जारी करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद जिला कोषालय अधिकारी ने राशि का भुगतान नहीं किया।

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