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जबलपुर

MP में उपचुनाव कभी भी संभव, High Court ने दिया ये निर्देश

-MP उपचुनाव पर अब निर्वाचन आयोग को लेना है फैसला

जबलपुरSep 23, 2021 / 11:37 am

Ajay Chaturvedi

हाईकोर्ट का निर्देश (प्रतीकात्मक फोटो)

हाईकोर्ट का निर्देश (प्रतीकात्मक फोटो)

जबलपुर. MP में अब किसी भी समय उपचुवाव हो सकेंगे। इस संबंध में High Court दायर चुनौती याचिका को कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया निर्वाचन आयोग खुद एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, चुनाव कब कराने हैं इसका निर्णय निर्वाचन आयोग को करना है। कोर्ट इस प्रकरण में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
याचिका पर सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 3 विधान सभा क्षेत्रों और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना हैं, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। निर्वाचन आयोग पहले ही हाई कोर्ट में स्पष्ट कर चुका है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका खत्म होने के बाद ही मध्य प्रदेश में चुनाव कराएगा।
बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग में कहा गया है कि फेस्टिवल सीजन के बाद ही चुनाव कराए जाएं। इन तमाम तर्कों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय संविधान के मुताबिक निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है और चुनाव से संबंधित फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग का है। इस पर हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

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