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जबलपुर

हाईकोर्ट ने कहा, जबलपुर एसपी 30 सितम्बर को कोर्ट में हाजिर हों

– मृतक की पत्नी ने सीबीआई जांच का आग्रह करते हुए दायर की है याचिका

जबलपुरSep 17, 2019 / 07:17 pm

गोविंदराम ठाकरे

Allahabad High Court said sexual offenses cannot be compromised

इलाहाबाद हाइकोर्ट का बड़ा आदेश, यौन अपराध को समझौते से नही खत्म किया जा सकता

 

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने जीसीएफ के जूनियर वक्र्स मैनेजर( जेडब्ल्यूएम ) एससी खटुआ की हत्या के मसले पर स्पष्टीकरण देने के लिए जबलपुर एसपी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा।
सोमवार को जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने कहा कि 30 सितंबर को एसपी कोर्ट में उपस्थित रहें। मृतक जेडब्ल्यूएम खटुआ की पत्नी ने मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह करते हुए यह याचिका दायर की। कोर्ट इसी की सुनवाई कर रही थी।
जीसीएफ कॉलोनी निवासी मौसमी खटुआ ने याचिका में कहा कि उसके पति एससी खटुआ जीसीएफ में जेडब्ल्यूएम थे। सीबीआई ने उन्हें धनुष तोप के मामले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। इसके बाद अचानक 17 जनवरी 2019 को वे लापता हो गए। 5 फरवरी 2019 को उनके पति की लाश जीसीएफ के पंप हाउस के पास मिली। घमापुर पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया। लेकिन वारदात के 8 महीने बाद भी पुलिस के हाथ हत्या के आरोपियों तक नहीं पहुंच पाए।

सोमवार को कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच कर रहे विवेचना अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव कोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है। कोर्ट से आग्रह किया गया कि जांच में हो रहे विलंब को देखते हुए मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एसपी को कोर्ट में आकर अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया।

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