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जबलपुर

हाईकोर्ट ने कहा-पहले से शादीशुदा महिला शादी के झांसे में कैसे फंस सकती है

तीन पुरुषों पर रेप का मामला दर्ज कराने वाली महिला की जानकारी थानों को भेजने के निर्देश, हनी टै्रप में फंसाकर दर्ज कराई गई रेप की एफआइआर रद्द
 
 
 

जबलपुरDec 12, 2023 / 07:42 pm

shyam bihari

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जबलपुर। हनी टै्रप में फंसाकर लोगों पर बलात्कार की एफआइआर दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने कहा कि पहले से शादीशुदा महिला किसी के भी शादी के झांसे में नहीं फंस सकती। कोर्ट ने एक युवक पर दर्ज रेप की एफआइआर को रद्द करते हुए सम्बंधित महिला की जानकारी थानों को साझा करने के आदेश दिए ताकि हनी टै्रप में फंसाने के मामलों को रोका जा सके।

जबलपुर शहर के एक थाने में युवक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। जिससे व्यथित होकर उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले को झूठा बताया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसकी महिला से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। बाद में उसे पता चला कि महिला ने हनी टै्रप में उसे फंसाकर एफआइआर दर्ज करा दिया। जस्टिस विशाल धगट की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए शिकायत दर्ज कराने वाली महिला को भी तलब किया पर वह हाजिर नहीं हुई तो पीठ ने अनुपस्थिति में सुनवाई की।

तीन पर करा चुकी थी एफआइआर
सुनवाई में पता चला कि याचिकाकर्ता युवक की तरह महिला ने सोशल साइट के जरिए दोस्ती कर तीन लोगों पर एफआइआर दर्ज करा चुकी थी। इनमें से एक उसी युवक से शादी कर ली थी, जिसपर रेप का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने पाया कि महिला कानून का दुरुपयोग कर लोगों को हनी टै्रप में फंसाकर उनपर गंभीर आरोप लगा रही है। एकलपीठ ने कहा कि पुलिस थानों के साथ ही लोक अभियोजकों सहित इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐसी महिला की जानकारी साझा करें ताकि सभी को उसके बारे में जानकारी मिल सके और झठी एफआइआर होने से रोका जा सके।

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