ये दिया गया है आदेश ( rajasthan police ) सर्कुलर में जारी आदेशों में पुलिस मुख्यालय, शासन सचिवालय, रेंज कार्यालय, एसपी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीओ कार्यालय, बटालियन के कार्यालय में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के पदस्थापन या अटैचमेंट में लगने वाले कार्मिक की उम्र 40 से कम नहीं हो, डाक और रनर के काम में लगाने के लिए उम्र 45 से कम नहीं हो।
विशेष परिस्थितियों में छूट… ( rajasthan police service ) विशेष परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है इसके लिए मंजूरी डीजीपी कार्यालय से लेनी होगी। किसी कार्य की दक्षता होने और विकल्प नहीं होने की स्थिति में ही डीजीपी कार्यालय से मंजूरी लेनी होगी।