जयपुर

Coronavirus : आंगतुकों के आने पर लगी रोक, अति आवश्यक मामलों में अधिकारियों से करें फोन पर बात

कोरोना वायरस ( Coronavirus ) संक्रमण रोकथाम की दृष्टि ( Coronavirus Impact ) से उद्योग विभाग कार्यालय में भी आने वाले आगंतुकों पर रोक लागू की गई है। ( Coronavirus In Rajasthan )

जयपुरMar 20, 2020 / 06:45 pm

abdul bari

कोरोना वायरस: कार्यालयों में आंगतुकों के आने पर लगी रोक

जयपुर. कोरोना वायरस ( Coronavirus ) संक्रमण रोकथाम की दृष्टि ( Coronavirus Impact ) से उद्योग विभाग कार्यालय में भी आने वाले आगंतुकों पर रोक लागू की गई है। विभाग से संबंधित जानकारियां विभागीय वेबसाइट से प्राप्त करने या अतिआवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी से मोबाईल या दूरभाष पर संपर्क करने का आग्रह किया गया है। वहीं विभागीय अधिकारियों के मोबाईल व दूरभाष नंबर चस्पा करने के साथ ही वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
50 प्रतिशत की उपस्थिति रोटेशन के आधार पर ( Coronavirus In Rajasthan )

उद्योग आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में मुख्यालय व जिला उद्योग केन्द्रों के लिए शट डाउन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सहायक निदेशक एवं इससे उच्च स्तर के अधिकारी नियमित रुप से विभाग में उपस्थित रहेंगे वहीं शेष अधिकारी व कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत की उपस्थिति रोटेशन के आधार पर तय की जाएगी। इसी तरह से जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधक भी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। शेष कार्मिक 50 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर रोटेशन पर विभाग में उपस्थित रहेंगे।
सभी कार्मिकों को मास्क वितरित ( Industry Department )

उद्योग आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि उद्योग विभाग के सभी अधिकारियाें व कार्मिकों के कक्षों में सेनेटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं वहीं विभाग के सभी कार्मिकों को मास्क वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही बाहर से आने वालों के लिए भी सेनेटाइजर की व्यवस्था की गई है। उद्योग विभाग परिसर में एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट के साथ तीन बार पोंछा लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

गौरतलब है कि गुरुवार को ही उद्योग विभाग ने महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्रों को जारी निर्देशों में जिलों के विभिन्न औद्योगिक संगठनों, इकाइयों एवं प्रतिष्ठानों से समन्वय कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरुक करने, इनके परिसरों को विसंक्रमित कराने हेतु पाबंद करने, उद्यमों के कार्मिकों एवं श्रमिकों को मास्क व सेनेटाइजर के उपयोग के लिए पाबंद करने व कार्यालय व परिसरों में एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट के द्वारा दरवाजों-कुर्सियों-अलमारियों के हत्थों, मेज, सीढ़ियों की रेलिंग, फर्श एवं अन्य संभावित मुख्य रुप से स्पर्श में आने वाली वस्तुआें व उपकरणों को दैनिक रुप से पोंछा लगवाकर विसंक्रमित करने के निर्देश दिए हैं।
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