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जयपुर

2 अक्टूबर से राजस्थान की सभी 6500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर मिलेगी ई-मित्र सेवा

महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर दो अक्टूबर को 4649 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर ई-मित्र सेवा शुरू होगी। इससे अब प्रदेश की सभी 6500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर ई-मित्र सेवा का लाभ मिलने लगेगा।

जयपुरSep 11, 2019 / 11:37 am

Santosh Trivedi

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जयपुर। महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर दो अक्टूबर को 4649 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर ई-मित्र सेवा शुरू होगी। इससे अब प्रदेश की सभी 6500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर ई-मित्र सेवा का लाभ मिलने लगेगा। इसी दिन सहकारी समितियों की विशेष आमसभा का आयोजन होगा, जिसमें नए सदस्य बनाए जाएंगे और ऋण आवेदन प्राप्त करने के साथ ही ऋण वितरण का कार्य भी होगा। सहकारिता रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के. पवन के अनुसार इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

 

उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 1851 ग्राम सेवा सहकारी समितियां ई-मित्र का कार्य कर रही है, अब शेष सहकारी समितियों को ई-मित्र सेवा से जोड़ा जाएगा। इस अभियान के पर्यवेक्षण के लिए विभिन्न स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आम सभा में ई-मित्र की शुल्क सूची का प्रकाशन, समिति के वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना, ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालना, नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करना, वृक्षारोपण करना एवं महात्मा गांधी स्वच्छता अभियान को चलाकर सहकारिता की भावना को जन-जन में पहुंचाया जाएगा।

 

सहकारिता ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित काश्तकार, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, मजदूर एवं अल्पसंख्यक वर्गों में सहकारिता आंदोलन की पहुंच बनाने का फैसला लिया गया है। साथ ही, सहकारिता के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं देने एवं समितियों के माध्यम से ई-मित्र की सेवाऐं प्रदान करने के उद्देश्य से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मुख्यालयों पर विशेष आमसभा का आयोजन कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि इस अभियान के पर्यवेक्षण के लिए राज्य स्तर पर रजिस्ट्रार को अध्यक्ष,प्रबन्ध निदेशक शीर्ष बैंक को सदस्य एवं महाप्रबन्धक को सदस्य सचिव बनाया गया है। खण्डीय स्तर पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार को अध्यक्ष, क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी को सदस्य और शीर्ष बैंक क्षेत्रीय प्रबन्धक को सदस्य सचिव बनाया गया है। जबकि जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक अध्यक्ष, उप रजिस्ट्रार व विशेष लेखा परीक्षक को सदस्य एवं सी.सी.बी. के ईओ को सदस्य सचिव बनाया गया है। मोनेटरिंग के लिए विभाग स्तर से जिला प्रभारियों को नियुक्त की जाने का निर्णय लिया गया है जो अपने-अपने जिलों को न्यूनतम 05 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के आयोजन में भाग लेंगे।

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