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रिटायरमेंट से पहले लेंगे शपथ पत्र, आयोग का नहीं कोई जुर्माना बकाया

- सूचना आयोग का बकाया जुर्माना वसूलने के लिए सरकार का फरमान, 15 अक्टूबर तक चुकानी होगी 2 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया शास्ति

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रिटायरमेंट से पहले लेंगे शपथ पत्र, आयोग का नहीं कोई जुर्माना बकाया

सिर्फ वेब के लिए....रिटायरमेंट से पहले लेंगे शपथ पत्र, आयोग का नहीं कोई जुर्माना बकाया

जयपुर. सरकार के विभिन्न विभागों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब पेंशन लाभ पाने से पहले यह शपथ पत्र देना होगा कि उस पर सूचना आयोग की ओर से लगाए गए किसी जुर्माने का भुगतान बकाया नहीं है। बीते करीब आठ वर्षों से विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों और विभागों पर दो करोड़ रुपए से अधिक की जुर्माना राशि बकाया होने का मामला सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। मुख्य सचिव ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार सभी विभागों और निगम—बोर्डों को बकाया जुर्माना राशि 15 नवंबर तक आयोग में जमा करानी होगी। सूत्रों के अनुसार बीते सालों में 2.32 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया गया हे। सरकार ने यह प्रावधान भी किया है कि यदि कोई कार्मिक बिना यह राशि चुकाए ही रिटायर हो गया है तो सेवानिवृत अधिकारी का विवरण और वसूल की जाने वाली राशि का ब्योरा पेंशन विभाग को दें। यह राशि संबंधित सेवानिवृत अधिकारियों की पेंशन से काटी जाएगी।

मृतक कार्मिकों के बकाया की रिपोर्ट भी मांगी

सरकार ने विभागों से उन मृतक कार्मिकों की सूची भी मांगी है, जिन पर जुर्माना लगाया गया था, लेकिन वे जमा नहीं करा पाए। सभी विभाग एक सप्ताह में इसकी जानकारी देंगे, तब सरकार इस राशि को लेकर निर्णय करेगी।

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