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जयपुर बम ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट आया सामने, 14 साल से बंद आरोपी को किया रिहा

राजस्थान के जयपुर में साल 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी को रिहा कर दिया है।

जयपुरMay 19, 2024 / 08:33 am

Lokendra Sainger

वर्ष 2008 में जयपुर में सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर मिले जिंदा बम के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के आधार पर नाबालिग आरोपी शनिवार को संप्रेषण किशोर गृह से रिहा हो गया। उसे एक लाख रुपए के मुचलके और 50-50 हजार रुपए की दो जमानत लेकर रिहा किया गया, लेकिन पासपोर्ट जमा करवाकर रोज एटीएस ऑफिस में हाजिरी देनी होगी।
आरोपी के अधिवक्ता मिनहाजुल हक ने बताया कि नाबालिग आरोपी जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़े केसों में 14 साल से बंद था। सुप्रीम कोर्ट ने जिंदा बम मामले में सशर्त जमानत देते हुए किशोर न्याय बोर्ड को ट्रायल 3 माह में पूरी करने का निर्देश दिया।
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सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उसे जयपुर बम ब्लास्ट केस से जुड़े मुख्य केस में दोषमुक्त कर दिया। वह घटना के समय 16 साल 3 महीने का था और जिंदा बम मामले में 2019 से बंद है, जबकि कानूनन किसी नाबालिग को तीन साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती। कोर्ट ने विदेश यात्रा न करने की शर्त लगाई है।

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