देर रात पुलिस की नाकाबंदी रविवार देर रात 11 बजे ट्रैफिक पुलिस ने अचानक 10 नए स्थानों पर नाकाबंदी कर नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस ने 10 रूटीन नाकाबंदी में भी इसे प्राथमिकता से लिया।
नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश का कहना है कि रात्रि में ट्रैफिक पुलिस स्थान बदलते हुए भी नशे में वाहन चलाने वालों ( Drink and Drive ) के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई चालू रखेगी। साथ में इंटर सेप्टर वाहनों के जरिए रफ्तार में और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की होगी।
इसलिए हो सकती है सजा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 में नशे में वाहन चलाते मिलने पर एमवी एक्ट की धारा 207 में वाहन को जब्त किया जाता है। इसमें वाहन कोर्ट से छुड़ाना पड़ता है। माननीय न्यायाधीश 2000 रुपए जुर्माना, 6 माह की कैद या फिर दोनों और दोनों में से एक सजा सुना सकते हैं।
गौरतलब है कि राजस्थान की राजधानी के वीआइपी रोड जेएलएन मार्ग स्थित जेडीए चौराहे पर शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में घायल अभय डागा की रविवार को मौत हो गई।
इसी जगह पर 16 जुलाई को शाम चार बजे 100 से अधिक की रफ्तार से आई कार ने रेड लाइट पर खड़े आधा दर्जन वाहनों को रौंद दिया था। हादसा इतना भीषण था कि तीन कारों के पीछे खड़े बाइक सवार दो भाई हवा में उछलते हुए करीब 70 फीट दूर चौराहे की तरफ जा गिरे। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल खिलौने बेचने वाली एक महिला ने भी दम तोड़ दिया था। इन घटना के बाद जयपुर पुलिस हरकत में आई। लापरवाही से वाहन चलाने वालों और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए कहा। पुलिस ने रविवार को शहर में जगह जगह नाकाबंदी भी करवाई थी।