इस मामले में कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने पर उसमें से 10 हजार रुपए पीडि़ता को अदा करने के आदेश दिए है। पीपी राजेन्द्र शर्मा ने कोर्ट में 16 गवाहों के बयान कराए।
मामले के अनुसार दुष्कर्म के समय मौके पर आए पीडि़ता के बेटे ने शोर मचा दिया, जिसके कारण आस-पास खेतों में काम कर लोग मौके पर आ गए थे। मौके पर रंगे हाथ पकडे गए सीताराम की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी थी। उसे 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। 20 जून 2014 को गिरफ्तार हुआ आरोपित अब तक जेल में ही है।