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जयपुर

वकीलों को अगले आदेश तक कोट और गाउन पहनने से मिली छूट

(Supreme Court) सुप्रीम कोर्ट के बाद अब (BCI) बार कौंसिल आॅफ इंडिया ने भी (Advocates) वकीलों को (dress Code) ड्रेस कोड में रियायत देते हुए (Till further orders) अगले आदेश तक (Coat and Gown) कोट और गाउन पहनने से छूट दी है।

जयपुरMay 14, 2020 / 08:37 pm

Mukesh Sharma

वकीलों को अगले आदेश तक कोट और गाउन पहनने से मिली छूट

वकीलों को अगले आदेश तक कोट और गाउन पहनने से मिली छूट

जयपुर
(Supreme Court) सुप्रीम कोर्ट के बाद अब (BCI) बार कौंसिल आॅफ इंडिया ने भी (Advocates) वकीलों को (dress Code) ड्रेस कोड में रियायत देते हुए (Till further orders) अगले आदेश तक (Coat and Gown) कोट और गाउन पहनने से छूट दी है। अब पुरुष वकील प्लेन सफेद कमीज और बैंड तथा महिलाएं सफेद सलवार कमीज या साडी के साथ बैंड लगाकर पैरवी कर सकेगें। दरअसल कोरोना के कारण कोर्ट वीसी के जरिए ही सुनवाई कर रहे हैं,लेकिन इस दौरान भी वकीलों को अपने घर या आॅफिस से वीसी के जरिए पैरवी करने के दौरान भी ड्रेस कोड का पालन करना पड रहा था।
बीसीआई के अनुसार कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी के कारण अगले आदेश तक देशभर में वकीलों को किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल आदि में उपस्थित होने के दौरान कोट और गाउन पहनने की जरुरत नहीं होगी। दरअसल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने संक्रमण को और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए वीसी के दौरान भी वकीलों को कोट और गाउन पहनने से छूट दी थी। दरअसल एक मामले में वीसी से सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को कहा था कि जज और वकीलों को फिलहाल जैकेट,कोट और गाउन नहीं पहनने चाहिएं क्यों कि इससे जल्दी संक्रमण होने का खतरा है। उन्होंने बुधवार को ही इस संबंध में आदेश जारी करने की जानकारी भी दे दी थी।

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