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जयपुर

शिक्षक को एपीओ करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिया आदेश

जयपुरSep 24, 2021 / 01:07 am

Shailendra Agarwal

Education Department

Transfer

जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक के तबादला आदेश को निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द करने के बावजूद अपीलार्थी शिक्षक को एपीओ करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही, अपीलार्थी को कार्यमुक्त करने पर रोक लगा दी हैै।
न्यायाधिकरण ने अल्पना शर्मा के प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया। अपीलार्थी कोटा के केशवपुरा स्कूल में विज्ञान विषय की शिक्षक है और वहां इस विषय के एक शिक्षक का पद ही स्वीकृत है। शिक्षा विभाग ने 14 अगस्त को इस स्कूल में विज्ञान विषय के एक अन्य शिक्षक का यहां लगा दिया। इसी आदेश में यह भी कहा कि पूर्व में तैनात शिक्षक को एपीओ कर दिया जाए, जबकि निर्वाचन आयोग ने 18 अगस्त को 14 अगस्त के तबादला आदेश को रद्द कर दिया। इसके बावजूद राज्य सरकार ने 11 सितंबर को 14 अगस्त के तबादला आदेश को पुनर्जीवित कर अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर एपीओ कर दिया। परिवादिया ने शिक्षा विभाग के इस आदेश को न्यायाधिकरण में चुनौती दी है। इसमें न्यायाधिकरण से कहा गया है कि नियमानुसार शिक्षा विभाग को नए सिरे से आदेश जारी करना चाहिए था क्योंकि एक बार रद्द हो चुके आदेश को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता।

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