पुलिस ने इस मामले में गुरुवार को दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बैठक की। दोनों पक्षों ने मसले को बातचीत से सुलझाने की बात कही है। पीडि़त अब्दुल हमीद ने बताया कि उनके बेटे मोहम्मद अहसान ने दूसरा निकाह गैर बिरादरी की लड़की से कर लिया था। इसी के चलते पंचायत के लोगों ने परिवार पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाकर छह साल के लिए जाति से बाहर कर दिया।
ये है पूरा मामला शादी शुदा युवक मोहम्मद अहसान के दूसरे मुस्लिम समाज की लड़की से निकाह करने पर इस तरह का तुगलकी फरमान सुनाया है । जब परिवार के लोगों ने इस फैसले का विरोध किया तो पंचायत ने उन्हें भी हुक्का पानी बन्द करते हुए सात लाख रुपए जुर्माना लगाकर 6 साल के लिए जाति से बाहर कर दिया। इसके विरोध में परिवार खड़ा गया हो गया और सात जुलाई को इस्तागासा के माध्यम से ब्रहमपुरी थाना मे रिपोर्ट दर्ज हुई। हाजी अब्दुल हमीद ने मंसूरी समाज की इस पंचायत के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। इसमें कुल 22 लोग हैं।
सब कुछ सही करने का आश्वासन
ब्रह्मपुरी थाना अधिकारी रवींद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार को दोनों पक्षों के लोगों का थाने बुलाया गया था। दोनों ने ही आपसी सहमति से मामला सुलझाने की बात कही है। शुक्रवार तक का समय दिया है। यदि कोई हल नहीं निकलता तो पुलिस कार्रवाई शुरू करेगी।
यह संविधान के साथ खिलवाड
मंसूरी पंचायत संस्था के अध्यक्ष अब्दुल लतीफ आरको ने कहा कि यदि इस तरह का कोई फैसला किसी भी पंचायत ने किया है तो वह गैर कानूनी है। यह भारतीय संविधान के विरुद्ध है। संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है कि किसी परिवार को इस तरह से प्रताडित किया जाए।