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जयपुर

पुलिस पाबंद: पॉक्सो मामलों की दो माह में देनी होगी रिपोर्ट

पॉक्सो और महिला यौन उत्पीडऩ में दर्ज मामलों पर पुलिस की ढिलाई नहीं चलेगी। इन मामलों की जांच के लिए पुलिस को दो माह में रिपोर्ट देनी होगी ताकि पीडि़त को त्वरित न्याय मिल सके। इस बारे में मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप एवं महानिदेशक पुलिस भूपेन्द्र सिंह ने पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस महानिरीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर निर्देश दिए।

जयपुरSep 17, 2019 / 06:26 pm

Chandra Shekhar Pareek

अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने बताया कि बाल एवं महिला यौन उत्पीडऩ के मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर त्वरित कार्रवाई के लिए सरकार ने टास्क फोर्स गठित की है। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को इन मामलों के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का टाइट सुपरविजन करने के निर्देश दिए।
पॉक्सो में जांच की अवधि तय
उन्होंने पोक्सो एक्ट के मामलों की निर्धारित 2 माह की अवधि में इन्वेस्टिगेशन का कार्य पूर्ण करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बाल एवं महिला यौन उत्पीडऩ अपराध के मामलों को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है।
विशेष यूनिटों में पोस्टिंग पूरी
महानिदेशक पुलिस भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी गई है एवं इसी माह में उन्हें पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिंह ने बताया कि बाल एवं महिला यौन उत्पीड़न अपराध की गंभीरता को देखते हुए इनकी नियमित मोनिटरिंग कर प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।

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