नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 में तीसरे पक्ष के अधिकार उत्पन्न करने पर रोक
सरकार से पूछा क्यों पद घटाए गए और फिर नए सिरे आवेदन मांगें गए
जयपुर•Jan 28, 2020 / 06:06 pm•
Ankit
जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने नर्स ग्रेड-द्वितीय भर्ती 2018 में में तृतीय पक्ष के अधिकार उपन्न करने पर रोक लगाने के आदेश दिए। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने पूछा कि 2013 में पदों को कम क्यों किया गया और उन्हीं पदों को शामिल करते हुए नए सिरे से क्यों भर्ती निकाली गई।
सुभाष चंद्र रोत एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि सरकार ने 2013 में 15773 पदों के लिए नर्स ग्रेड-दो भर्ती निकाली थी। याचिकाकर्ताओं का चयन इसमें हो भी गया लेकिन सरकार ने 4514 पदों को एनएचआरएम का बताते हुए कुल 11259 पदों पर भर्ती की। जिस पर मामला उच्च न्यायालय पहुंचा तो राज्य सरकार के जवाब के आधार पर सरकार ने याचिका को खाजिर कर दिया। इसके बाद चिकित्सा विभाग ने अलग से 4514 पदों पर नर्स ग्रेड द्वितीय की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। इस पर एक बार फिर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई जिस पर सरकार ने भर्ती विज्ञापन वापस ले लिया। बीते दिनों कुल 6035 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। जिसमें कहा कि जिन पदों को एनएचआरएम का बताते हुए कम दिया था अब चिकित्सा विभाग उन पर भर्ती कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इसकी वजह से उनका चयन नहीं होगा और कुछ विशेष अभ्यर्थी बोनस अंक के आधार पर चयनित हो जाएगें। सरकार ने इन पदों का एनआरएचएम का होने का गलत बयान दिया था जबकि यह पद चिकित्सा विभाग के थे। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत में परिणाम जारी नहीं करने की अंडरटेकिंग दी थी। इसके बावजूद ८ जनवरी,२०२० को परिणाम जारी कर दिए।
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