उन्होंने बताया कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया है। आयोग द्वारा 3 तरह के वोटर्स को यह सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें 80 वर्ष से अधिक के वोटर्स, दिव्यांग और कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति तथा कोविड-19 के संदिग्ध व्यक्ति शामिल हैं। पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया के तहत 3 तरह के पात्र मतदाताओं से संबंधित बीएलओ फार्म 12-डी में आवेदन प्राप्त करेगा। इसमें मतदाता-सूची की भाग संख्या और क्रमांक, ईपिक नंबर, मोबाइल नंबर, निवास का पता देना अनिवार्य होगा।
ऐसे व्यक्ति, जो कोविड-19 से संबंधित हैं, वह स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे। बुनकर ने बताया कि पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा स्वैच्छिक है। रिटर्निंग ऑफिसर प्रपत्र-1 में ऐसे समस्त आवेदनों को सूचीबद्ध कर तैयार करेंगे तथा प्रपत्र-2 में पात्रता का निर्धारण कर पोस्टल बैलेट जारी किए जाने वाले मतदाताओं की सूची तैयार करेंगे। ऐसे मतदाता जिन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए 12-डी में आवेदन प्रस्तुत किया है, उन्हें मतदान केन्द्र पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही वह मतदान केन्द्र पर वोट डाल सकेंगे।