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जयपुर

राजस्थान में एक अप्रेल से शुरु होगी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ऐसे होगा पंजीयन

प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Yojana) की शुरुआत गुरुवार एक अप्रेल से होगी।

जयपुरMar 31, 2021 / 07:00 pm

Kamlesh Sharma

Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Yojana

प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Yojana) की शुरुआत गुरुवार एक अप्रेल से होगी।

जयपुर। प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Yojana ) की शुरुआत गुरुवार एक अप्रेल से होगी। इसके तहत पहले एक महीने तक लाभार्थियों के पंजीकरण होंगे, उसके बाद एक मई से बीमा योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि यानि न्यूनतम 850 रुपए के सालाना प्रीमियम पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेश इलाज सरकारी और संबंदृध निजी अस्पतालों में दिया जाएगा।
इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज और प्रोसिजर शामिल किए गए हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांचें, दवाइयां तथा डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनों का संबंधित पैकेज से जुडा चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होगा।
संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क
पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा था, अब मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पाएगा।
ई-मित्र पर पंजीयन, शिविर भी
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन या ई-मित्र पर जनआधार से लिंक प्लेटफॉर्म से पंजीयन करवाकर योजना से जुड़ सकते हैं। विशेष पंजीयन शिविर एक से 10 अप्रेल तक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर लगाए जाएंगे। इन पंजीयन शिविरों के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के निर्देशन में दल गठित किए गए हैं। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन का कार्य 30 अप्रेल तक जारी रहेगा। लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र के माध्यम से अपना पजीयन करा सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
पंजीयन के लिए जनआधार कार्ड आवश्यक
चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि योजना में पंजीयन कराने के लिए आमजन को जनआधार कार्ड या जनआधार कार्ड नबंर के साथ अपना आधार कार्ड नबंर लेकर आना अनिवार्य है। पात्र परिवारों का योजना के सॉफ्टवेयर पर पंजीयन उपरांत संलग्न प्रारूप में ’पॉलिसी दस्तावेज’ डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लाभार्थी परिवार के जनआधार एवं पॉलिसी संबन्धित विवरण दर्ज होगा। ऎसे परिवार जिनका जनआधार/भामाशाह पंजीयन नहीं किया गया है उन्हें पहले जनआधार कार्ड के लिए पंजीयन करवाना आवश्यक होगा तथा जनआधार आईडी जनरेट होने के बाद ही योजना अन्र्तगत पंजीयन किया जा सकेगा। जिन जिलों में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है वहां अगले आदेशों तक पंजीयन शिविर नहीं लगेंगे।
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