इकाइयों को 90 प्रतिशत रोजगार अनुदान
रिप्स-2019 में रिसोर्ट्स एवं एम्यूज़मेंट पार्क के लिए न्यूनतम भूमि की शर्त क्रमशः 5 एकड़ एवं 10 एकड़ से घटाकर रिसोर्ट्स के लिए 2 एकड़ एवं एम्यूज़मेंट पार्क के लिए 2.5 एकड़ की जाएगी। सोलर एवं विंड एनर्जी की उपकरण निर्माण इकाइयों को रोजगार अनुदान 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया गया है।
निवेश सीमा घटाकर 25 करोड़ रूपए
राज्य में ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ई-चार्जिंग एवं स्वेपिंग स्टेशंस को रिप्स-2019 के सर्विस सेक्टर एवं थ्रस्ट सेक्टर में जोड़ा गया है, जिससे इन्हें ब्याज अनुदान/केपिटल सब्सिडी के अतिरिक्त लाभ मिल सकेंगे। ई-व्हीकल्स के उत्पादन के लिए निवेश सीमा 50 करोड़ रूपए से घटाकर 25 करोड़ रूपए की जाएगी। खेल सामग्री, इलेक्ट्रोनिक एवं अन्य खिलौनों का विदेश से आयात करने के बजाय राज्य में ही बनाने के लिए इन क्षेत्रों को भी ब्याज अनुदान/ केपिटल सब्सिडी के अतिरिक्त लाभ देने हेतु थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया गया है। प्लग एण्ड प्ले ऑफिस कॉम्पलेक्स में निवेश बढ़ाने के लिए निवेश की सीमा 10 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ की गई है। साथ ही एमएसएमई की सर्विस सेक्टर की इकाइयांे को अब जिला स्तर पर ही आवेदन करने की सुविधा का प्रावधान किया गया है।