इसके बाद परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए। आदेशों के तहत राज्य की सीमा में संचालित सभी साधारण और द्रुतगामी बसों में यात्रा करने वाली महिला राज्य निवासी सभी महिलाओं और बालिकाओं को नि:शुल्क यात्रा कराई जाएगी।
यह सुविधा वातानुकूलित, वोल्बो, और आखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों में नहीं होगी। आदेशों में यह भी उल्लेख किया गया हैं कि वित्त विभाग की ओर से यह सहमति इस शर्त पर दी गई है कि रक्षाबंधन पर नि:शुल्क यात्रा करने वाली महिलाओं और बालिकाओं की वास्तविक सही संख्या को रोडवेज संधारित कर विभाग को भेजेगा।