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जांजगीर चंपा

Corona: मास्क और सैनेटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल, जिला अस्पताल में 30 बेड का क्वारेंटाइन सेन्टर बना

Coronavirus: बाजार से सैनेटाइजर गायब, कालाबाजारी रोकने विभाग ने शुरू की जांच

जांजगीर चंपाMar 19, 2020 / 06:36 pm

Vasudev Yadav

Corona: मास्क और सैनेटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल, जिला अस्पताल में 30 बेड का क्वारेंटाइन सेन्टर बना

Corona: मास्क और सैनेटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल, जिला अस्पताल में 30 बेड का क्वारेंटाइन सेन्टर बना

जांजगीर-चांपा. कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव से फेस मास्क, सैनेटाइजर की बाजार में अचानक हुई कमी से इसकी कालाबाजारी शुरु हो गई है। इसको लेकर बुधवार को शासन ने वीसी के जरिए जिला प्रशासन को दुकानों में स्टॉक के जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अफसरों ने जांच शुरु कर दी है।
शहर के मेडिकल स्टोर्स में भी सैनेटाइजर नहीं मिल रहा है। इधर मामले की तह तक जाने स्टॉक के क्रय व विक्रय का रिकार्ड भी देखा जा रहा है। इस हिसाब से सेनेटाइजर और मास्क की जरूरत बताकर शासन से उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने मास्क और सैनेटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल कर लिया है । इधर दुकानदारों का यह भी कहना है कि मास्क व सैनेटाइजर बाहर से नहीं आ रहे हैं। बहरहाल स्थिति जो भी हो लेकिन बाजार में मास्क व सैनेटाइजर की बढ़ी किल्लत से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना को लेकर बाजार में इसकी कितनी डिमांड बढ़ गई है।
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कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एन 95 मास्क को ही बेहतर माना जा रहा है लेकिन हकीकत यह है कि एतिहयात के तौर पर जिसे जो मास्क मिल रहा है, वहीं लगा रहे हैं। इनमें डस्ट व सर्जिकल मास्क भी शामिल हैं। सैनेटाइजर और मास्क की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं।

जिला अस्पताल में 30 बेड का क्वारेंटाइन सेन्टर बना
स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रति समुचित सावधानी बरतनें पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में 30 बिस्तर का क्वारोन्टाइन वार्ड की स्थापना की गई है। कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक ने क्वारेंटाईन वार्ड का सघन निरीक्षण किया। सीएमएचओ ने उन्हें बताया कि जिला चिकित्सालय में आईसोलेसन वार्ड की पहले ही स्थापना की जा चुकी है। कोरोना वायरस के लक्षण वाले पेसेंट को आईसोलेसन वार्ड में तथा विदेशों से आए व्यक्तियों के संपर्क में रहने वाले कोरोना के संभावित लक्षण वाले व्यक्ति को क्वारेंटाइन वार्ड में रखा जाएगा। आईसोलेशन, क्वारेंटाइन वार्ड में आवास, भोजन व मनोंरजन की व्यवस्था की गई है।

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– शासन ने मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु घोषित किया है। बाजारों में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने और कालाबाजारी न हो इसके लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को टीम बनाकर मेडिकल स्टोर्स के जांच के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिले में अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों को वर्तमान में अत्यधिक सावधानी बरतना जरूरी है। डॉ. एसआर बंजारे, सीएमएचओ
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