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झुंझुनू

दिखावे के लिए बहन बनाया, फिर उसी के साथ किया गंदा काम, दोस्त से भी करवाया, अब हुई सजा

समाज को दिखाने के लिए पहले पहले उसे अपनी बहन बना लिया। कोई टोकता तो कहता मेरी बहन है। फिर मौका देखकर दोस्त से बलात्कार करवाया और खुद ने भी किया।

झुंझुनूFeb 23, 2020 / 10:14 pm

Rajesh

दिखावे के लिए बहन बनाया, फिर उसी के साथ किया गंदा काम, दोस्त  से भी करवाया, अब हुई सजा

दिखावे के लिए बहन बनाया, फिर उसी के साथ किया गंदा काम, दोस्त से भी करवाया, अब हुई सजा


झुंझुनूं पत्रिका. समाज को दिखाने के लिए पहले पहले उसे अपनी बहन बना लिया। कोई टोकता तो कहता मेरी बहन है। फिर मौका देखकर दोस्त से बलात्कार करवाया और खुद ने भी किया। अब कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुना दी, जबकि दूसरे की तलाश है।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या दो प्रमोद बंसल ने सामूहिक बलात्कार करने के आरोपी हरी सिंह उर्फ हनुमान राजपूत निवासी चारणी की ढाणी तन हेमन्तपुरा थाना गुढ़ागौडज़ी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपए के जुर्माना से दण्डित किया है। मामले का तथ्य यह है कि घटना के समय हरी सिंह उर्फ हनुमान बतौर ड्राईवर था और उस वक्त उसने अपना नाम आनंद सिंह होना बताया लेकिन पीडि़ता ने न्यायालय तथा जेल में शिनाख्तगी के समय हरी सिंह उर्फ हनुमान की संदेह से परे पहचान की है तथा इस मामले में दूसरा आरोपी संदीप अभी फरार है जिसके विरूद्ध अनुसंधान अभी लम्बित है। मामले के अनुसार फरवरी 2018 को पीडि़ता ने पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दी कि वह उसका पति विदेश में काम करता है। जेठानी ने जनवरी 2018 को उसे अपने घर बुलाया और कहा कि उसके पहचान का संदीप आया हुआ है जिसके बहन नहीं है, तू इसकी बहन बन जा। इस पर पीडि़ता उसको अपना भाई मानने लगी। कुछ दिन बाद संदीप के साथ पीडि़ता बच्चों को सीकर चिकित्सक को दिखाते हुए अपनी रिश्तेदारी में भाई के घर जयपुर चले गए। 27 जनवरी 2018 को जीणमाता चले गए व रात को रुक गए।30 जनवरी को संदीप ने उसे उसके ससुराल छोडऩे के लिए फोन किया तथा बोलेरो व एक व्यक्ति आनंद सिंह को साथ लेकर आया तथा वे सभी उसमें बैठकर आ रहे थे। शाम को अंधेरे में मुकन्दगढ़ से निकलने के बाद गाड़ी रोकी व उसके बच्चों को चाकलेट देकर बाहर आनंद सिंह के साथ बैठाकर संदीप ने उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद आनंद सिंह ने भी उसके साथ बलात्कार किया आदि। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बाद जांच हरीसिंह उर्फ हनुमान के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश कर दिया तथा संदीप फरार होने के कारण उसके विरूद्ध अनुसंधान लम्बित रखा गया। इस्तगासा पक्ष की ओर से कुल 22 गवाहान के बयान करवाए गए तथा 44 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में लिखा कि पीडि़ता की ओर से जो नाम मुल्जिमान द्वारा बताए गए थे, उन्हीं पर विश्वास कर उसने रिपोर्ट में नाम बता दिए किन्तु पीडि़ता ने न्यायालय में आरोपी हरीसिंह उर्फ हनुमान की पहचान की तथा ड्राईवर बना आनंद सिंह उसकी शिनाख्त जब जेल में की तो हरीसिंह की और ईशारा किया। इस प्रकार आरोपी हरी सिंह उर्फ हनुमान ही ड्राईवर के रूप में आरोपी संदीप के साथ गया था तथा अपराध के दिन भी यही चालक संदीप के साथ था। न्यायाधीश ने सामूहिक बलात्संग के साथ-साथ आरोपी हरीसिंह उर्फ हनुमान को पीडि़ता को विवश कर उनके साथ चलने के लिये उत्प्रेरित करने के आरोप में भी 10 वर्ष का और कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपए जुर्माना से दण्डित करते हुए दोनों सजाएं साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया गया तथा निर्णय की एक प्रति सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीडि़ता को उचित प्रतिकर दिलाने के लिए भेजी है।

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