scriptपत्नी को 4 हजार रुपए मासिक भरण पोषण देने का आदेश | Family Judge Of Jodhpur Ordered To Pay Monthly Maintenance Of Rs 4,000 To Wife In Atta-Sata Exchange Tradition Case | Patrika News
जोधपुर

पत्नी को 4 हजार रुपए मासिक भरण पोषण देने का आदेश

Rajasthan News: न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर पत्नी को चार हजार रुपए मासिक भरण पोषण देने का आदेश दिया।

जोधपुरApr 26, 2024 / 09:48 am

Akshita Deora

Rajasthan News: पश्चिमी राजस्थान में आटा-साटा (एक्सचेंज) रिवाज से होने वाले विवाह के कुछ समय बाद वैचारिक मतभेद और अन्य विवादों के चलते बड़ी संख्या में मामले कोर्ट पहुंच रहें हैं। इसी प्रकार के एक मामले में पारिवारिक न्यायाधीश जोधपुर संख्या एक मुज्जफर चौधरी ने पत्नी को चार हजार रुपए मासिक भरण पोषण देने का आदेश दिया।
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ओसियां निवासी गुड्डी की शादी 4 मई 2018 को बालेसर निवासी मदन के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई। आटा-साटा प्रथा के तहत गुड्डी के ताऊ के लड़के की शादी पति की बहन से हुई। शादी के कुछ समय बाद ससुराल पक्ष से दहेज की मांग तथा अनपढ़ होने के ताना देते हुए गुड्डी को घर निकाल दिया। गुड्डी की ओर से अधिवक्ता हेमंत बावेजा ने पारिवारिक न्यायालय में परिवाद देकर बताया कि खेतीबाड़ी से उसके पति को अच्छी कमाई होती है। पति ने बेरोजगार होने तथा पत्नी पर दांपत्य जीवन का निर्वहन नहीं करने का प्रत्यारोप लगाया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर पत्नी को भरण पोषण देने का आदेश दिया।

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