सरकार बताए, पाक विस्थापितों को क्या सुविधाएं दी : हाईकोर्ट
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दीर्घकालीन वीजा (एलटीवी) पर प्रदेश में रह रहे पाक विस्थापितों को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
सरकार बताए, पाक विस्थापितों को क्या सुविधाएं दी : हाईकोर्ट
वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश विनीतकुमार माथुर की खंडपीठ में स्वप्रसंज्ञान के आधार पर दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्याय मित्र सज्जनसिंह राठौड़ ने बताया कि हाईकोर्ट ने 22 सितंबर, 2017 को राज्य सरकार और जोधपुर जिला प्रशासन को पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता सहित बुनियादी सुविधाएं देने के लिए विस्तृत निर्देश दिए थे। साथ ही पाक विस्थापितों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कमेटी गठित करने को कहा था। लेकिन सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया। विस्थापितों के आश्रय स्थलों पर रोशनी, पानी, चिकित्सा और प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के आदेश की पालना भी सतही अंदाज में की गई है। कोर्ट ने पूर्ववर्ती आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 19 अगस्त, 2016 को जारी अधिसूचना का भी हवाला दिया है, जिसमें केंद्र ने दीर्घकालीन वीजा पर रहने वाले पाक विस्थापितों को स्वरोजगार प्रारंभ करने, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड जारी करने सहित अन्य सुविधाएं देने के लिए राज्य को कहा था। इस संबंध में भी अपेक्षित प्रयास नहीं किए गए।राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने बताया कि मेडिकल कैम्प आयोजित किए गए हैं। खंडपीठ ने कहा अपेक्षित सभी सुविधाओं को लेकर सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए, उसे लेकर शपथ पत्र दाखिल किया जाए।
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