हाईकोर्ट ने घूस लेते पकड़े गए सरपंच संजय सुखवाल के निलंबन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की एकल पीठ ने कहा कि बेईमान अधिकारी या व्यक्ति किसी सहानुभूति व उदारता का पात्र नहीं है। हाईकोर्ट में संजय सुखवाल ने अपने निलंबन आदेश को चुनौती दी थी। न्यायाधीश माथुर ने कहा कि याचिकाकर्ता को निलंबित कर देना मात्र कोई सजा नहीं है।