अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था हरीश चंदर ने बताया कि 27 अक्टूबर 2023 को एक कार से दो लोगों को टक्कर मार दी गई थी। जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। इस मामले में आईपीसी की धारा 304 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान जानकारी हुई की गाड़ी को नाबालिग लड़का चला रहा था। इसके बाद 31 मार्च 2024 को बर्रा थाना क्षेत्र में एक और दुर्घटना हुई। दुर्घटनाग्रस्त कार को उपरोक्त नाबालिग ही चल रहा था। इसकी जांच का रैंक के अधिकारी को दी गई है।
बाल सुधार संरक्षण गृह भेजा गया
हरीश चंदर ने बताया कि इस मामले में नाबालिग चालक के पिता को भी मुलजिम बनाया जाएगा। जिनके द्वारा नाबालिक बेटे को कार दिया गया है। 21 मई 2024 को नाबालिग किशोर को जुबेलाइन कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे बाल सुधार संरक्षण गृह भेज दिया गया है।
पुलिस ने भी की लापरवाही
उन्होंने बताया कि पूर्व में हुई घटना में पुलिसकर्मियों ने लापरवाही की। आरोपी किशोर के खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं लगाई गई? इसके लिए विभागीय कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है। जो लोग भी इस घटना में शामिल है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।