कबीरधाम जिला प्रशासन से जारी आदेश अनुसार नगर पालिका क्षेत्र कवर्धा में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत विभिन्न प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं। उपर्युक्त आदेश में समय का संशोधन किया जाता है। आंशिक संशोधन करते हुए नगर पालिका कवर्धा की सीमा के अंदर रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 तक अतिआवश्यक कार्यों को छोड़कर बिना अनुमति घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें प्रात: अपने निर्धारित समय से रात्रि 10 बजे के मध्य खुले रह सकेंगे। मतलब सुबह से रात 10 बजे का कफ्र्यू पूरी तरह से हटा दिया गया है। शेष शर्ते यथावत लागू रहेंगी।
कफ्र्यू के चलते व्यापार में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अब सामने दिवाली त्योहार है ऐसे में यदि प्रतिबंधित रहेगा तो और नुकसान न हो, इसके चलते ही जिला प्रशासन ने दिन का के साथ रात 10 बजे तक का कफ्र्यू हटा दिया है। इससे अब व्यापारी पूर्व निर्धारित समय तक व्यापार कर सकेंगे। वहीं आमजन भी अब रात 10 बजे तक खरीदारी कर सकेंगे। बतां दें कि कवर्धा में 3 और 5 अक्टूबर को हिंसक झड़प के बाद कलेक्टर ने जिले में कई तरह के प्रतिबंध अधिरोपित कर दिए थे। धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होते देख इन प्रतिबंधों से छूट दी जा रही है।