मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मतपत्र संबंधी नए संशोधन का उल्लेख करते हुए बताया कि अब 85 वर्ष या अधिक आयु के मतदाता को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। पूर्व में यह 80 वर्ष या अधिक उम्र के मतदाता को यह सुविधा प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त पहले की तरह दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा जारी रहेगी। लोकसभा निर्वाचन के लिए सभी रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
Postal Ballot: उन्होंने कहा कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाती है और ऐसे में शासकीय अमला इसे कड़ाई से पालन करने के लिए हर स्तर पर तैयार रहे। कंगाले ने कहा कि सभी जिलों में निर्वाचन की तैयारियों को अब अंतिम रूप देने का समय है। उन्होंने एमसीसी(मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) लागू होने के बाद पहले 72 घंटों में किए जाने वाले सभी कार्यों की चेकलिस्ट तैयार करने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त करने से लेकर विभिन्न समितियों के गठन संबंधी तैयारियाँ पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद कलेक्टर जनमेजय महोबे ने अधिकारियों की बैठक लेकर निर्वाचन कार्य संबंधी आवश्यक निर्देश दिए।
कंगाले ने अधिकारियों से एमसीसी लागू होते ही संपत्ति विरूपण की पहचान, संपत्ति विरूपण को हटाने के लिए दल का गठन, राजनैतिक दलों की बैठक, प्रेसवार्ता, लायसेंसी अस्त्र को जमा करने के लिए समिति की बैठक, एमसीएमसी का गठन, डीईएमसी का गठन, 24 घंटा कंट्रोल रूमए वीएसटी और वीवीटी दलों का गठन, एफ एसटी का गठन, मीडिया सेंटर, सी-विजिल एवम् एनजीएस के प्रकरणों का निराकरण संबंधी कार्य करने के संबंध में जानकारी दी।