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पति को चाकू से मारा, रस्सी से गला दबाया, फिर चेहरे को पत्थर से कुचला, मिली उम्रकैद

कोर्ट की टिप्पणी- समाज में इस प्रकार के अपराध से सामाजिक ढांचा और सामाजिक ताना-बाना दोनों ही प्रभावित होते हैं..

खंडवाDec 01, 2021 / 09:56 pm

Shailendra Sharma

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खंडवा. प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाने वाली पत्नी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाशचंद्र आर्य की न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पत्नी गिरजाबाई पति संजय पंवार (24) निवासी ग्राम लखापुर (नवलापुरा) थाना चैनपुर जिला खरगोन को पांच हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी चंद्रशेखर हुक्मलवार द्वारा किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान एडीपीओ ने बताया कि घटना 25 जनवरी 2016 में पदम नगर थाना क्षेत्र के ग्राम रेहमापुर की है। यहां कमल पटेल के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का सिर कुचला शव मिला था। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। मृतक के सिर में चोट लगने से हत्या होना सामने आने पर पदम नगर पुलिस ने धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया था।

 

साक्ष्य छुपाने की नाकाम कोशिश
मानसिंह ने बताया था कि प्रेम संबंध के चलते गिरजाबाई के साथ मिलकर उसने हत्या की थी। 24 जनवरी की रात को दोनों ने संजय को बमनाला बुलाया था। यहां से रहमापुर लेकर आए थे। यहां एक खेत में संजय की गर्दन पर चाकू से वार कर, रस्सी से गला दबा दिया था। साक्ष्य छुपाने के लिए मृतक के चेहरे और सिर को पत्थर से कुचल दिया था, जो कि उसकी मृत्यु का कारण बना था। पुलिस ने मानसिंह से घटना में प्रयुक्त चाकू, रस्सी, मृतक के मोबाइल के जले हुए अवशेष, मृतक का आधार कार्ड भी जब्त किया था। मामले में पुलिस ने गिरजाबाई को हत्या और षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया था। मामले में आरोपी मानसिंह 1 नवंबर 2021 से फरार है, जिसके विरुद्ध न्यायालय ने स्थाई वारंट जारी किया है।

 

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कोर्ट की टिप्पणी
न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह टिप्पणी की गई कि आरोपी गिरजाबाई विवाहेत्तर अवैध संबंधों के आधार पर अपने पति के हत्या के मामले में षडयंत्रकारी पाई गई है। भारतीय समाज में इस प्रकार के अपराध से सामाजिक ढांचा और सामाजिक ताना-बाना दोनों ही प्रभावित होते है तथा पति-पत्नी के बीच जो आत्मीय संबंध होते है, उन पर भी ऐसे अपराधों से कुठाराघात पहुंचता है। ऐसे अपराधों में संलिप्त स्‍त्री को भी यथोचित दण्ड अधिरोपित किया जाना वर्तमान सामाजिक परिवेश में अत्यंत आवश्यक है।
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