शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले को १० साल की सजा
बिस्टान थाना क्षेत्र का मामला, एक जुलाई जून २०१८ को दर्ज हुई थी शिकायत, अब आया फैसला
शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले को १० साल की सजा
खरगोन. नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले व उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दस साल जेल की सजा सुनाई है। मामले की रिपोर्ट एक जुलाई २०१८ को बिस्टान थाने पर हुई थी। मंगलवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने उक्त मामले में फैसला सुनाया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया 1 जुलाई 18 का नाबालिग के पिता ने बिस्टान थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 जून 18 को उसकी लड़की घर के सामने बाहर बैठी थी। इस दौरान वह वहां से कहीं चली गई। उसे आसपास व गांव में तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली। इस दौरान जगदीश पिता हरसिंह, जो अपने रिश्तेदार के यहां ग्राम अनकवाड़ी में आया था, वह भी लापता था। फरियादी ने जगदीश के विरुद्ध नाबालिग को बहला-फुसला कर शादी करने का लालच देकर ले जाने की शंका की रिपोर्ट की। विवेचना के दौरान पीडि़ता को आरोपी जगदीश के कब्जे से छुड़वाया गया। पीडि़ता ने अपनी बातबीती सुनाते हुए आरोपी जगदीश द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने की बात कही। विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां मंगलवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने आरोपी जगदीश पिता हरसिंह निवासी चारमली को दोषी पाते हुए धारा 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड राशि में से 15 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति पीडि़ता को दिए जाने का आदेश किया।