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कोलकाता

West Bengal News: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका ख़ारिज की…भाजपा की सभा को मिली अनुमति

West Bengal News कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा के प्रदर्शन को रोकने के लिए दायर की गई पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पहले भी कई बार सरकार की इसी तरह की कार्रवाइयों और सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर की भूमिका पर प्रकाश डाला।

कोलकाताNov 24, 2023 / 04:42 pm

Mohit Sabdani

Calcutta Highcourt

West Bengal News: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका ख़ारिज की…भाजपा की सभा को मिली अनुमति

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा को 29 नवंबर को धर्मतला में एक मेगा रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी है, इस रैली को रोकने के लिए राज्य की टीएमसी सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस सभा में गृह मंत्री अमित शाह के आने की भी सम्भावना जताई गई है।
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवाग्नम और हिरण्मय भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के भाजपा को सभा की अनुमति देने के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि कार्यक्रम के लिए कोलकाता पुलिस की वेबसाइट पर दी गई शर्तों का पालन करना होगा। दरअसल इससे पहले राज्य सरकार ने एकल पीठ के सामने भी भाजपा की सभा को रोके जाने को लेकर याचिका लगाई थी लेकिन वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी थी।

 

तृणमूल की बैठक को बीजेपी ने बनाया मुद्दा
भाजपा ने मामले की सुनवाई के दौरान टीएमसी के 21 जुलाई के कार्यक्रम का मुद्दा उठाया। दरअसल सत्तारूढ़ टीएमसी ने 21 जुलाई को धर्मतला में कई रैलियां और साथ ही अपने वार्षिक शहीद दिवस पर बैठक आयोजित की थी। अदालत में भाजपा ने पूछा कि अगर टीएमसी उस दिन धर्मतला में बैठक कर सकती हैं, तो वे क्यों नहीं कर सकते?
इस पर चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में सभी कार्यक्रम चलते रहते है, लोगों के फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं सोचता। सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संगठन सभी सड़कें जाम कर देतें हैं और रैलियां निकाली जाती हैं। पुलिस अनुमति देती हैं। यह यहाँ (पश्चिम बंगाल) बहुत आम है, लेकिन दूसरे राज्यों को लेकर मेरा अनुभव अलग हैं।

 

बीजेपी ने किया हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत
हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि यह उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक फैसला है। मैंने भविष्यवाणी भी की थी कि पश्चिम बंगाल सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे क्योंकि वह अवैध रूप से भाजपा के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रही थी। हम न्यायपालिका को धन्यवाद देते हैं।
राज्य के एक अन्य बीजेपी विधायक ने भी फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह हमारे लिए जीत है…क्या यह अफगानिस्तान या पाकिस्तान है कि केवल ममता बनर्जी ही रैलियां करेंगी…?
इससे पहले, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 20 नवंबर को कोलकाता में भाजपा की रैली को बिना किसी स्पष्ट कारण के और कंप्यूटर-जनित प्रतिक्रियाओं के माध्यम से दो बार अनुमति देने से इनकार करने के लिए कोलकाता पुलिस की खिंचाई की थी।

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