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यहां सरगुजा से 18 घंटे कम बढ़ाया गया लॉकडाउन, रविवार को रहेगा टोटल बंद

locationकोरीयाPublished: May 16, 2021 10:24:02 pm

Lockdown extended: बैंक-डाकघर व बीमा कार्यालय (Insurance office) में चार घंटे टोकन सिस्टम (Token system) से समस्त लेनदेन करने की अनुमति मिली

Lockdown extended

Lockdown in Koria

बैकुंठपुर. कोरिया में कोरोना संक्रमण (Covid-19) की चेन तोडऩे कंटेनमेंट की अवधि 31 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाई गई है। सरगुजा जिले में यह अवधि 31 मई की रात 12 बजे तक है। लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान कोरिया जिले के एमपी-सीजी बॉर्डर में 24 घंटे चौकसी करने तीन शिफ्ट में टीम तैनात रहेंगी। वहीं स्थानीय एकल किराना दुकानें सुबह 6 से 12 बजे तक खोलने की अनुमति सहित अन्य रियायत मिली है।

कलक्टर एसएन राठौर (Koria Collector) द्वारा जारी आदेश में कोमॉर्बिड, गर्भवती स्टाफ को डयूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस, बैंक एवं बीमा कार्यालयों में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक टोकन व्यवस्था के साथ समस्त प्रकार के लेनदेन की अनुमति मिली है। इस दौरान संस्थानों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा।

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दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर वितरण करने, पैट शॉप व एक्वेरियम को केवल पशुचारा बिक्री करने सुबह 6 से 9 बजे एवं शाम 5 से 6.30 बजे तक समय निर्धारित है। वहीं एकल किराना, डेली नीड्स, फल सब्जी, अंडा, मछली, मांस, पोल्ट्री, दुग्ध उत्पादन संबंधी दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।
निर्माण, जल आपूर्ति से संबंधित दुकानें सीमेंट, छड़, नल फिटिंग, हार्डवेयर प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, एसी कूलर की एकल दुकानें रविवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेंगी। जिले में ई-कामर्स अमेजॉन, पिलपकार्ट के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी, कोरियर डिलीवरी दोपहर 2 बजे तक अनुमति मिली है।

कंटेनमेंट अवधि में संचालित दुकानों में नि:शुल्क वितरण अथवा बिक्री करने मास्क रखना, दुकान में कार्यरत स्टाफ एवं ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।

होम डिलीवरी में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। होम डिलीवरी करते समय मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

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सरकारी राशन दुकानें सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानें सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान टोकन व्यवस्था के साथ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन करना होगा।एसइसीएल एवं शासकीय निर्माण इकाइयां अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व आवश्यक व्यवस्था कर उद्योग संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, महात्मा गांधी नरेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में श्रमिकों की आवश्यकता वाले ऑन साइट एवं निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी। इस दौरान श्रमिकों की सुरक्षा एवं कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
कोविड प्रोटोकाल का पालन कर उचित मूल्य दुकानों में राशन सामग्री का भण्डारण एवं राइस मिलों को मिलिंग की अनुमति होगी। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, समूह व प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5160 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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गाइडलाइन में कुछ आवश्यक निर्देश
1. कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक बिक्री करने दुकान-गोडाउन, कृषि मशीनरी बिक्री-मरम्मत करने सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी।
2. वाहन मरम्मत-पंक्चर सुधार, स्टेशनरी शॉप, आटा चक्की, पैकेजिंग मटेरियल से संबंधित इकाइयां सुबह 6 से दोपहर 12 तक खुलेंगी।
3. अस्पताल व मेडिकल स्टोर, क्लीनिक व पशु चिकित्सालय अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे।
4. रविवार को अस्पताल, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, होम डिलीवरी सेवाएं को छोड़कर सारी गतिविधियां बंद रहेंगी।

5. मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम से काम करेंगे। अतिआवश्यक कार्य से बाहर जाने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे।
6. आपात स्थिति में 4 व्हीलर में ड्राइवर सहित 4, ऑटो में ड्राइवर सहित 3, बाइक में अधिकमत 2 व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति होगी।
7. सिर्फ रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन के लिए ऑटो-टैक्सी चलाने की अनुमति होगी।
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