कलक्टर एसएन राठौर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बचाव को लेकर कोरिया में कुछ रियायत के साथ कंटेनमेंट की अवधि बढ़ा दी है। जिले में पूरी तरह से आवागमन प्रतिबंधित रहेगी। जनकपुर ब्लॉक में घुघरी, चांटी व ठिसकोला बैरियर और मनेंद्रगढ़ ब्लॉक में घुटरीटोला, खोंगापानी व केल्हारी बैरियर में जांच टीम पहले की तरह तैनात रहेगी।
पशुचारा दुकानें सुबह 6 से 9 बजे तक खुलेंगी
जिला दण्डाधिकारी की ओर से जारी आदेश में पेट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं का पशु चारा देने सुबह 6 से 9 बजे एवं शाम 5 से 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। इस अवधि में पशु चारे की लोडिंग-अनलोडिंग करने परिवहन की अनुमति भी होगी।
ये हैं कुछ अन्य गाइडलाइन
– बैंक व पोस्ट ऑफिस को न्यूनतम स्टॉफ के साथ कार्य करने के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 तक संचालित होगी।
– रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारी एवं टोकन प्रणाली के साथ संचालित होंगे।
– गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 15 दिन वाहन जब्त कर चालान व कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
– समस्त शासकीय-अद्र्ध शासकीय कार्यालय, शासन के उपक्रम अपने निर्धारित समय पर खोले जाएंगे।
-शासकीय उचित मूल्य दुकानें सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेंगी। टोकन की संख्या रोजाना 50 तक होनी चाहिए।
-फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी, आटा चक्की एवं मोहल्ले की किराना दुकान सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
– किराना, फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन एवं मछली की सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले व पिकअप, मिनी ट्रक से होम डिलीवरी होगी।
– ऑटो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, ऑटोपाट्र्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक एसडीएम की अनुमति से खुलेंगी।
– दुग्ध पार्लर व वितरण तथा न्यूज पेपर वितरण की समयावधि सुबह 6 से 9 बजे एवं शाम 5 से 6.30 बजे तक होगी।