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यहां आज से 16 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन अवधि, इन दुकानों को सिर्फ 4 घंटे खोलने की मिली छूट

Lockdown Extended: कोरोना संक्रमण (Covid-19) से रोकथाम व बचाव को कलक्टर (Collector) ने जारी किया आदेश, एमपी-सीजी के 6 बॉर्डर (MP-CG border) पर 24 घंटे होगी चौकसी

कोरीयाMay 06, 2021 / 02:32 pm

rampravesh vishwakarma

Lockdown extended in Koria

Lockdown in Koria

बैकुंठपुर. कोरोना संक्रमण की चेन को तोडऩे कोरिया में कंटेनमेंट की अवधि आज से 16 मई रात 12 बजे तक बढ़ाई (Lockdown extended) गई है। इस दौरान जिले के एमपी-सीजी बॉर्डर (MP-CG border) में 24 घंटे चौकसी करने तीन शिफ्ट में टीम तैनात रहेगी। वहीं आटा चक्की एवं मोहल्ले की किराना दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

कलक्टर एसएन राठौर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बचाव को लेकर कोरिया में कुछ रियायत के साथ कंटेनमेंट की अवधि बढ़ा दी है। जिले में पूरी तरह से आवागमन प्रतिबंधित रहेगी। जनकपुर ब्लॉक में घुघरी, चांटी व ठिसकोला बैरियर और मनेंद्रगढ़ ब्लॉक में घुटरीटोला, खोंगापानी व केल्हारी बैरियर में जांच टीम पहले की तरह तैनात रहेगी।

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जनपकपुर क्षेत्र के बैरियर में तैनात टीम में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सहित छह स्टाफ की ड्यूटी यथावत है। बैरियर में सुबह ६ से दोपहर 2 बजे, दोपहर २ से रात 10 बजे, रात 10 बजे से सुबह ६ बजे ड्यूटी लगी है। वहीं जिला स्तरीय कोविड कंट्रोल रूम मोबाइल नंबर-7974925677 है।
कंट्रोल रूम में राज्य के बाहर से आने वालों की सूचना देने पर ट्रेस कर होम आइसोलेट किया जाएगा। साथ ही होम आइसोलेशन के संबंध में जानकारी एवं सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं।

पशुचारा दुकानें सुबह 6 से 9 बजे तक खुलेंगी
जिला दण्डाधिकारी की ओर से जारी आदेश में पेट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं का पशु चारा देने सुबह 6 से 9 बजे एवं शाम 5 से 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। इस अवधि में पशु चारे की लोडिंग-अनलोडिंग करने परिवहन की अनुमति भी होगी।
कृषि से संबंधित खाद-उर्वरक, कीटनाशक, बीज वितरण एवं विक्रय की दुकानें 6 से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। एयर कण्डीशनर, कूलर एवं पखे का बिक्री बिना दुकान खोले सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। साथ ही घरेलू उपकरणों की रिपेयरिंग के लिए इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर्स को घरों में जाने की अनुमति होगी

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ये हैं कुछ अन्य गाइडलाइन
– बैंक व पोस्ट ऑफिस को न्यूनतम स्टॉफ के साथ कार्य करने के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 तक संचालित होगी।
– रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारी एवं टोकन प्रणाली के साथ संचालित होंगे।
– गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 15 दिन वाहन जब्त कर चालान व कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
– समस्त शासकीय-अद्र्ध शासकीय कार्यालय, शासन के उपक्रम अपने निर्धारित समय पर खोले जाएंगे।
-शासकीय उचित मूल्य दुकानें सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेंगी। टोकन की संख्या रोजाना 50 तक होनी चाहिए।

-फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी, आटा चक्की एवं मोहल्ले की किराना दुकान सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
– किराना, फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन एवं मछली की सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले व पिकअप, मिनी ट्रक से होम डिलीवरी होगी।

– ऑटो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, ऑटोपाट्र्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक एसडीएम की अनुमति से खुलेंगी।
– दुग्ध पार्लर व वितरण तथा न्यूज पेपर वितरण की समयावधि सुबह 6 से 9 बजे एवं शाम 5 से 6.30 बजे तक होगी।

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