न्यायालय ने गंभीर मारपीट के मामले में आरोपी व उसके तीन पुत्रों को तीन-तीन वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 11 हजार 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
कोटा•Feb 01, 2024 / 12:39 am•
shailendra tiwari
मारपीट के आरोपी पिता-पुत्रों को 3 वर्ष का कारावास
न्यायालय ने गंभीर मारपीट के मामले में आरोपी व उसके तीन पुत्रों को तीन-तीन वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 11 हजार 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार, परिवादी राकेश कुमार शर्मा ने 11 अक्टूबर 2011 को बूढ़ादीत थाने में दी रिपोर्ट में बताया था कि उसके गांव बड़ौद में उसका खेत है। 10 अक्टूबर 2011 से दो दिन पहले बद्रीलाल व उसके पुत्र खेत में भैंसें चरा रहे थे। उसने मना किया तो जान से मारने की धमकी देकर चले गए। 10 अक्टूबर को भी बद्रीलाल उसके खेत में भैंसे चरा रहा था। मना करने पर फिर धमकी दी। रात को वह खेत पर था तभी बद्रीलाल धाकड़ व उसके पुत्र सहित अन्य आए और एक राय होकर गंडासे, धारिये से उस पर हमला किया। इससे उसका हाथ टूट गया। पांव व सिर पर गम्भीर चोंटे आई। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज का अनुसंधान किया। आरोपियो को विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। न्यायालय ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए बड़ोद गांव निवासी बद्री लाल धाकड़, उसके पुत्र ओम प्रकाश धाकड़,लेखराज धाकड़, महेंद्र धाकड़ को सजा से दंडित किया।
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