अस्पताल में भर्ती महिला की आंख की पलक चूहों द्वारा कुतरने की खबरें सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों के आधार पर आयोग अध्यक्ष न्यायाधीश जी.के. व्यास के आदेश पर मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने के बाद मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। आयोग ने अपने आदेश में इस घटना को बेहत लापरवाही वाला मानाते हुए इसे मानव अधिकार का हनन करार दिया है।
गौरतलब है कि कोटा में महाराव भीमसिंह चिकित्सालय के स्ट्रोक यूनिट में भर्ती 28 वर्षीय महिला पिछले 46 दिनों से वेंटिलेटर पर भर्ती थी। महिला का पूरा शरीर लगवाग्रस्त होने से वह शरीर का कोई भी हिस्सा हिला भी नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती। महिला के पति का आरोप है कि सोमवार देर रात 3 बजे वह पत्नी के पास ही आईसीयू में था, उसकी दाई आंख की पलक को चूहा कुतर गया, तब उसकी पत्नी ने थोड़ी हलचल की और गर्दन को हिलाया, जिससे उसकी नींद टूटी। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी की आंखों से खून टपक रहा था और इस संबंध में उन्होंने चिकित्सकों को भी जानकारी दी। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि स्ट्रोक यूनिट वार्ड में चूहो हो ही नहीं सकता। जबकि मरिजों का कहना है कि यहां चूहे घूमते रहते है।