अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया याचिका में आरोप है कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, जबकि अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया। एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी के अनुसार मिर्जापुर जिले से आवेदन करने वाले याची का ओबीसी वर्ग में शैक्षणिक गुणांक 69.5 है, लेकिन उसे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। जबकि ओबीसी वर्ग में ही 68.5 शैक्षणिक गुणांक से भी कम पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। याचिका में कहा गया है कि इससे पहले मई में जारी काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों की सूची में याची का नाम था।
सारे नियमों का पालन वहीं राज्य सरकार का पक्ष रख रहे मुख्य स्थाई अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय, अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता संजय कुमार सिंह और बेसिक शिक्षा परिषद के वकील अरुण कुमार का कहना था की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में की जा रही हैं और सरकार सारे नियमों का अक्षरश: पालन कर रही है। लिस्ट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है।