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लखनऊ

व्यापारियों के 10 लाख तक के कर्ज पर पूरा ब्याज माफ, पेनाल्टी भी नहीं लगेगी, एसे करें आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए बकाया टैक्स पर लगाए गए ब्याज में छूट देने का बड़ा फैसला किया है।

लखनऊMar 05, 2021 / 10:01 am

नितिन श्रीवास्तव

व्यापारियों के 10 लाख तक के कर्ज पर पूरा ब्याज माफ, पेनाल्टी भी नहीं लगेगी, एसे करें आवेदन

व्यापारियों के 10 लाख तक के कर्ज पर पूरा ब्याज माफ, पेनाल्टी भी नहीं लगेगी, एसे करें आवेदन

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए बकाया टैक्स पर लगाए गए ब्याज में छूट देने का बड़ा फैसला किया है। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने ब्याज माफी योजना 2001 की लागू की है। यह योजना प्रदेश में प्रभावी कर दी गई है और 3 जून तक लागू रहेगी। योजना के तहत व्यापारियों को ब्याज में 10 से 100% तक छूट देने का प्रावधान है। कमिश्नर वाणिज्य कर अमृता सोनी के मुताबिक योजना में व्यापारियों के मूल बकाया राशि पर लगे ब्याज में छूट दी गई है। योजना में शामिल होने के लिए व्यापारी विभागीय पोर्टल से ही आवेदन कर सकेंगे। व्यापारियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई है।
10 लाख तक ब्याज में पूरी छूट

अमृता सोनी ने बताया कि योजना के तहत जहां 10 लाख रुपए तक के मूल बकाया वाले छोटे व्यापारियों को पूरा मूल बकाया जमा करने पर उन्हें शत प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी। इससे छोटे व मझोले व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसी तरह 10 लाख से एक करोड़ रुपए तक का मूल बकाया जमा करने वाले व्यापारियों को ब्याज राशि में 90 फीसदी की छूट मिलेगी। एक से 5 करोड़ तक की मूल बकाया राशि जमा करने पर ब्याज में 50% की छूट मिलेगी। साथ ही 5 करोड़ से ज्यादा मूल बकाया वाले व्यापारियों को पूरी रकम जमा करने पर ब्याज में 10% की छूट मिलेगी।
नो ड्यूज किया जाएगा जारी

वाणिज्य कर आयुक्त के मुताबिक वैट के साथ ही मनोरंजन कर के बकायेदारों, व्यापारियों को भी ब्याज माफी योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 दिसंबर 2020 तक की बकाया राशि पर लगे ब्याज पर लागू होगी। योजना के तहत मिलने वाले आवेदनों को संबंधित अधिकारियों से सत्यापित कराया जाएगा। त्रुटि होने पर आवेदक को उसे सुधारने के लिए 3 दिन का मौका मिलेगा। व्यापारियों की ओर से पूरी बकाया राशि जमा करने और योजना के तहत ब्याज में छूट देने के बाद 30 दिनों में संबंधित व्यापारी को नो ड्यूज जारी कर दिया जाएगा।
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