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लखनऊ

मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली प्रस्ताव पर लगाई मुहर, यूपी में होगी लागू, अब पुलिस को मिलेंगे ये अधिकार

– उत्तर प्रदेश में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली
– मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी
– डीजीपी ओपी सिंह और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी संग बैठक कर कमिश्नर प्रणाली पर की चर्चा
– कमिश्नर प्रणाली को लेकर कैबिनेट बैठक में पास हो सकता है प्रस्ताव

लखनऊJan 11, 2020 / 05:57 pm

Karishma Lalwani

मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर लगाई मुहर, यूपी में होगी लागू, अब पुलिस को मिलेंगे ये अधिकार

मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर लगाई मुहर, यूपी में होगी लागू, अब पुलिस को मिलेंगे ये अधिकार

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे सूबे की राजधानी लखनऊ और दिल्ली से सटे नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में लागू किया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने डीजीपी ओपी सिंह (DGP OP Singh) और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी (Awasthi Awasthi) के साथ तकरीबन एक घंटे बैठक कर मुंबई और गुड़गांव में लागू कमिश्नर प्रणाली पर चर्चा कर इसे मंजूरी दे दी। लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की पुलिस कमिश्नर के रूप में तैनाती होगी। पुलिस कमिश्नर के साथ लखनऊ में दो एडिशनल कमिश्नर की तैनात करने का भी प्रस्ताव है। लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने के लिए मंगलवार को कैबिनेट से हरी झंडी भी मिलने की चर्चा है। मीटिंग में मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव एसपी गोयल भी मौजूद रहे।
बता दें कि 15 राज्यों के 71 बड़े शहरों में कमिश्नर प्रणाली पहले से लागू है। इसमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में पहले से लागू है। इसमें मुंबई में शस्त्र लाइसेंस और आबकारी की दुकानों के लाइसेंस जारी रखने का अधिकार पुलिस कमिश्नर को दिया गया है, जबकि गुड़गांव में पुलिस को यह अधिकार नहीं है। लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के एसएसपी के पद खाली हैं और कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होनी है, ऐसे में यह भी संभावना है कि सरकार इस निर्णय को बाईसर्कुलेशन भी लागू कर सकती है। कमिश्नर प्रणाली को मुंबई या गुड़गांव में से किसी एक मॉडल के आधार लागू किया जाएगा।
क्या होगा पुलिस कमिश्नर प्रणाली से बदलाव

पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाने से पुलिस अधिकारियों के अधिकार बढ़ जाएंगे। इसमें कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में कमांड एक ही अफसर के पास आ जाएंगे। पुलिस के पास धारा 144 और शांति भंग करने जैसी धाराओं को लागू करने का अधिकार मिल जाएगा। जिले की बागडोर संभालने वाले डीएम के बहुत से अधिकार पुलिस के पास आ जाएंगे। दंगे जैसे हालातों में लाठीचार्ज या फायरिंग के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से इजाजत न लेकर खुद फैसला करने का अधिकार प्राप्त होगा। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि की इजाजत के लिए पहले कमिश्नर से अनुमति लेनी पड़ती थी, जो कि अब इस व्यवस्था के लागू होने के बाद नहीं लेनी पड़ेगी। यानी कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने से कुछ मामलों में मजिस्ट्री फैसले समेत कई अधिकारों की कमान पुलिस के पास आ जाएगी।
प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का अधिकार

पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर सर्वोच्च पद होता है। उन्हें ज्यूडिशियल पॉवर भी होती है जो उनके पद को और मजबूत बनाती है। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस के पास प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के पॉवर होंगे, जिसमें वह अपराधियों को लेकर कड़े फैसले कर सकती है।
आर्म्स एक्ट के मामले भी निपटाता है कमिश्नर

कमिश्नर प्रणाली में आर्म्स एक्ट के मामले भी पुलिस कमिश्नर डील करते सकेंगे। प्रणाली के तहत जो हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, उसके आवंटन का अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिल जाता है। पुलिस कमिश्नर की सहायता के लिए ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर भी तैनात किए जाते हैं।
ऐसा होता है पुलिस कमिश्नर का सिस्टम

कमिश्नर का अलग मुख्यालय बनाया जाता है। एडीजी स्तर के सीनियर आईपीएस को पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है। वहीं महानगरों को भी कई जोन में बांटा जाता है। हर जोन में डीसीपी तैनात होता है, जिसकी जिम्मेदारी एसएसपी की तरह उस जोन को डील करना होता है। सीओ की तरह एसीपी भी तैनात किए जाते हैं। यह दो से चार थानों को डील करते हैं।

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