Encounter पर छिड़ी बहस, जानें- पुलिस कब कर सकती है एनकाउंटर और क्या कहता है भारतीय कानून?
लखनऊPublished: Jul 13, 2020 06:11:20 pm
- भारतीय संविधान में Encounter शब्द का नहीं है जिक्र
- दो परिस्थितियों में ही Police को है अपराधी को मारने का अधिकार
- Kanpur Shootout के मुख्य अभियुक्त Vikas Dubey और गैंग के सदस्यों के एनकाउंटर पर उठे सवाल
- Yogi Adityanath सरकार ने गठित किया न्यायिक आयोग, NHRC ने भी लिया संज्ञान, SIT जांच पहले ही चल रही


एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों को देखते हुए यूपी सरकार ने कानुपर कांड से जुड़ी सभी मुठभेड़ों की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया है।
लखनऊ. कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत (Kanpur Shootout) के बाद पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड विकास दुबे (Vikas Dubey) और उसके गैंग के 5 सदस्यों को ढेर कर दिया। पुलिस इसे एनकाउंटर (Encounter) बता रही है, लेकिन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लोग इसे फर्जी करार दे रहे हैं। विधि विशेषज्ञ भी इसे कानून के शासन का उल्लंघन मानते हैं। वारदात को लेकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और कांग्रेस (Congress) समेत अन्य पार्टियां योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार को घेर रही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए जांच टीम भेजने का फैसला लिया है। एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों को देखते हुए यूपी सरकार (UP Government) ने कानुपर कांड से जुड़ी सभी मुठभेड़ों की जांच के लिए न्यायिक आयोग (Judicial Commission) गठित किया है। मामले में पहले से ही एसआईटी जांच (SIT investigation) चल रही है। आइए जानते हैं कि आखिर पुलिस (Police) कब कर सकती है किसी का एनकाउंटर और इस संबंध में क्या कहता है हमारा कानून (Indian law)...?