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लखनऊ

‘लव जिहाद’ पर बोलीं मायावती, यूपी में कई कानून पहले से प्रभावी, योगी सरकार इस पर पुनर्विचार करे

मायावती ने यूपी की योगी सरकार से अनुरोध किया है कि इस सम्बंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं, सरकार इस पर पुनर्विचार करे।

लखनऊNov 30, 2020 / 10:26 am

Mahendra Pratap

'लव जिहाद' पर बोलीं मायावती, यूपी में कई कानून पहले से प्रभावी, योगी सरकार इस पर पुनर्विचार करे

‘लव जिहाद’ पर बोलीं मायावती, यूपी में कई कानून पहले से प्रभावी, योगी सरकार इस पर पुनर्विचार करे

लखनऊ. विवाह के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को धर्म परिवर्तन अध्यादेश लागू किया। इस अध्यादेश को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इस पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने यूपी की योगी सरकार से अनुरोध किया है कि इस सम्बंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं, सरकार इस पर पुनर्विचार करे।
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 पर चिंता जाहिए करती हुई बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सोमवार सुबह ट्विट किया कि, लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मान्तरण को न तो खास मान्यता व न ही स्वीकार्यता। इस सम्बंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं। सरकार इस पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की यह मांग।
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के तहत गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन को गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। प्रस्तावना के अनुसार, अध्यादेश का उद्देश्य, गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबर्दस्ती, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों द्वारा या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है।

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