PAN-Aadhaar Link पर CBDT का नया नोटिफिकेशन आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाली शीर्ष इकाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) नै पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख पूरे एक साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है। CBDT ने बुधवार को देर शाम एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में लिखा है कि, करदाताओं की असुविधा को कम करने के लिए Aadhaar को PAN Card से लिंक करने की समयावधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह चौथी बार मौका दिया है कि, जब सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाई है।
31 मार्च 2023 तक पैन-कार्ड करेगा काम राहत की बात यह है कि, इस बीच पैन-कार्ड काम करता रहेगा। CBDT की इस नई व्यवस्था के बाद 31 मार्च 2023 तक बिना पैन-कार्ड किसी बाधा के काम करता रहेगा। पैन-कार्ड का इस्तेमाल, आयकर रिटर्न दाखिल करने से लेकर रिफंड पाने तक के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे।
मुफ्त सेवा खत्म, करना होगा भुगतान अभी तक PAN-Aadhaar Link के लिए टैक्सपेयर्स को कोई पैसा नहीं देनस पड़ता था। पर अब ये ‘मुफ्त सेवा’ बंद कर दी है। औश्र अब इसके लिए भुगतान करना होगा। ऐसे में अगर कोई करदाता 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 के बीच अपना PAN-Aadhaar Link कराता है, तो उसे 500 रुपए का शुल्क और उसके बाद 1,000 रुपए का शुल्क देना होगा।