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लखनऊ

कैबिनेट ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल को दी मंजूरी, यातायात नियमों के उल्लंघन पर देना होगा भारी जुर्माना

– एंबुलेंस गाड़ियों को रास्ता न देने पर दस हजार का जुर्माना
– नाबालिग ड्राइवर की गलती पर गाड़ी के मालिक को तीन साल की सजा का प्रावधान
– शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दस हजार के जुर्माने का प्रावधान

लखनऊJun 25, 2019 / 06:06 pm

Karishma Lalwani

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कैबिनेट ने मोटर वाहन विधेयक में संशोधन को दी मंजूरी, यातायात नियमों के उल्लंघन पर देना होगा भारी जुर्माना

लखनऊ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi ) की अध्यक्षता वाली बैठक ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में यातायात नियमों के उलंल्घन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसके तहत इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना है। इसी तरह अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद वाहन का इस्तेमाल करने पर भी 10 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
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राज्यसभा में अनुमोदन के लिए लंबित पड़ा यह बिल 16वीं लोकसभा के समापन के बाद निरस्त हो गया था। इस बिल में सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। जिनमें नाबालिग लड़कियों द्वारा ड्राइविंग करना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, ओवरस्पीडिंग या खतरनाक ढंग से ड्राइविंग करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना और ओवरलोडिंग जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े प्रावधान शामिल हैं। ओला, उबर जैसे एग्रीग्रेटर्स द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस का उल्लंघन करने पर उन्हें एक लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं बिल में कानून लागी करने वाले अधिकारियों के नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि दोगुनी करने का प्रावधान है। बिल में ये प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिश पर किए गए हैं।
किस गलती पर कितना जुर्माना

ओवर स्पीडिंग पर 1000-2000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रवाधान है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1000 रुपये और बिना पॉलिसी के वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना रखा गया है। इसमे तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किए जाने का भी प्रावधान है। इसके अलावा खतरनाक ड्राइविंग पर 5000, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार, ओवरलोडिंग पर 20 हजार और सीट बेल्ट न बांधने पर 1000 रुपये का जुर्माना है।
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विधेयक के अनुसार, नाबालिग ड्राइवर से हुए सड़क हादसे या ऐसी किसी अन्य स्थिति में गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा। इस स्थिति में वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा वाहन मालिक को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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आदेश पालन न करने पर दो हजार रुपये का जुर्माना

संशोधन विधेयक के अनुसार अगर कोई यातायात नियमों का उल्ल्घन करता है, तो उसे 500 रुपये जुर्माना देना होगा। अधिकारियों के आदेश का पालन न करने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

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