इनसे लिया जाएगा दोबारा आवेदन
बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि जिन अध्यापिकाओं ने शादी से पहले अंतर्जनपदीय तबादले का फायदा लिया है उनसे दोबारा तबादले के लिए आवेदन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों और शिक्षिकाओं से भी दोबारा आवेदन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के तहत तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन 18 से 21 दिसंबर तक जमा किए जाएंगे। जिला स्तर पर ऑनलाइन काउंसिलिंग और आवेदन पत्र का सत्यापन 22 से 24 दिसंबर तक किया जाएगा। काउंसलिंग के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी 26 दिसंबर को डाटा लॉक करेंगे। 30 दिसंबर को तबादला सूची जारी की जाएगी।
सर प्लस शिक्षक भी हटेंगे
वहीं दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूलों में 72 हजार से ज्यादा ऐसे शिक्षक भी हैं, जो सरप्लस हैं। सरप्लस यानी कि शिक्षक वहां तैनात हैं, जहां उनकी जरूरत ही नहीं। यानी शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए नौ साल से ऊपर हो गए लेकिन अब भी आरटीई के मानकों के मुताबिक शिक्षकों की तैनाती स्कूलवार नहीं हो पाई है। अब बेसिक शिक्षा विभाग इन सरप्लस शिक्षकों को पहले अंतरजनपदीय तबादले और इसके बाद जिलों में तबादलों और समायोजन के जरिए मानकों के मुताबिक तैनाती करने की पहल कर चुका है। इसमें भी विभाग ऑनलाइन व्यवस्था अपनाने का मन बना रहा है, जिससे सारी प्रक्रिया पारदर्शी हो सके।
मानक के मुताबिक नहीं हैं शिक्षक
दरअसल केंद्र सरकार ने भी यूपी के सरकारी स्कूलों में तैनात 72,353 शिक्षकों को सरप्लस बताया है। साथ ही इनकी तैनाती नियमों के मुताबिक करने की बात कही है। आरटीई के मानकों के मुताबिक कक्षा एक से 5 तक 30 बच्चों पर एक शिक्षक का नियम है। जबकि जूनियर स्कूलों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का नियम बनाया गया है, लेकिन प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं, जहां शिक्षक तो 6-7 हैं लेकिन बच्चे 100 से ज्यादा नहीं है। ज्यादातर शहरी स्कूलों और शहर से सटे ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा है।