पालक इसका विशेष ध्यान दें
30 जून को पंजीयन की अंतिम तिथि है। इसके तहत वंचित समूह व कमजोर वर्ग के आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 30 जून तक जमा कर पंजीयन करा सकेंगे। फार्म के साथ भी पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदकों को इसी अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केंद्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से करवाना होगा। आरटीई में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदक ने जिस केटेगरी या निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा हैं, उसका सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जाएगा। लॉटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदक को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि से प्रवेश निरस्त होने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
ये योग्यता हैं जरुरी
नर्सरी, केजी और केजी 2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आयु के संंबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति या मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक को अपात्र माना जाएगा। सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2021 की स्थिति में की जाएगी। आवेदक द्वारा जन्म प्रमाण पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जाए।
मोबाइल पर मिल जाएगी सीट आवंटन की सूचना
निशुल्क प्रवेश योजना के तहत 6 जुलाई को पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को निजी स्कूलों में सीट आवंटित की जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही पोर्टल पर सूची देखी जा सकेगी।