बच्चों को बताएंगे यह मापदंड
12 सीट वाले वाहनों में ड्राइवर सीट के पास 2 किलो का एक अग्निश्मनयंत्र अनिवार्य है।
13 से 22 सीट से अधिक वाले वाहनों पांच किलो का एक अग्निश्मन यंत्र हो।
23 से अधिक सीट वाली बसों में पांच किलो के दो अग्निश्मन यंत्री लगाना जरूरी होगा।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल बसों व वैनों पर पीला रंग कराना होगा।
बसों में बच्चों के बैग, टिफिन व पानी की बोतल रखने की पर्याप्त व्यवस्था हो। वैनों में ऊपर बच्चों के बैग रखने की व्यवस्था की गई है।
बस-वैन एलीपजी सिलेंडर से नहीं चलेगी। स्कूल व कॉलेज के नाम व टेलीफोन नंबर साफ अक्षरों में लिखे हो।
स्कूल व कॉलेज की बसों, वैन व ऑटो रिक्शा को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है। बच्चों को इस दिशा में जागरूक करने और जानकारी देने के लिए विभाग जल्द ही एजुकेशन पॉलिसी ला रही है। इससे बच्चों को सुरक्षित परिवहन की जानकारी मिल सकेगी।
विमलेश गुप्ता, आरटीओ