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स्कूलों वाहनों की मनमानी पर रोक लगाएगी एजुकेशन पॉलिसी

परिवहन विभाग स्कूलों के लिए जल्दी लागू करेगा एजुकेशन पॉलिसी

मंडलाAug 13, 2019 / 10:14 am

Mangal Singh Thakur

मंडला. स्कूल बसों, ऑटो व अन्य शैक्षणिक वाहनों की मनमानी पर रोक लगाने के साथ सुरक्षित परिवहन की जानकारी देने के लिए बच्चों में जागरुकता लाई जाएगी। इसके लिए आरटीओ विभाग, एजुकेशन पॉलिसी जल्दी लाने जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की भी जानकारी दी जाएगी। जिले में 32 स्कूल बसों का संचालन हो रहा है। जिसकी जानकारी परिवहन विभाग के पास है लेकिन कितने ऑटो, वैन या अन्य स्कूली वाहनो का संचालन हो रहा है यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।
विभाग के अफसरों का मानना है कि स्कूल वाहनों को लेकर सुप्रीमकोर्ट ने जो गाइडलाइन बनाई है, उसकी जानकारी स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं को मिलनी चाहिए, ताकि वे सुरक्षित परिवहन व्यवस्था का पालन करवाने में मदद कर सके। पॉलिसी के तहत शैक्षणिक वाहनों के नियंत्रण एवं विनियमन योजना-2018 को भी लागू किया जाएगा।
आरटीओ के अनुसार एजुकेशन पॉलिसी के दायरे में बसों के अलावा स्कूल वाहन ऑटो रिक्शा, वैनों को शामिल किया गया है। पॉलिसी में 19 बिन्दुओं के मापदंड का पालन की जानकारी देने के सााथ ही सुरक्षित परिवहन व्यवस्था मुहैया कराने के 12 कर्तव्य बताए जाएंगे।
फीस निर्धारण की मिलेगी जानकारी
परिवहन की शैक्षणिक पॉलिसी में बच्चों को वाहनों के लिए तय फीस निर्धारण की भी जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष से ऑटो रिक्शा का नवीनीकरण कराने 500, वैन का 1000, असंस्थागत व संस्थागत शैक्षणिक की 2500 फीस, निजी ऑपरेटरों की स्कूल बसों को 600 रुपए प्रति सीट के हिसाब से टैक्स आरटीओ में जमा कराना होगा। वहीं स्कूल संस्था की ओर से संचालित स्कूल बसों से 12 रुपए प्रति सीट के हिसाब से प्रति साल टैक्स लिया जाएगा।

बच्चों को बताएंगे यह मापदंड
12 सीट वाले वाहनों में ड्राइवर सीट के पास 2 किलो का एक अग्निश्मनयंत्र अनिवार्य है।
13 से 22 सीट से अधिक वाले वाहनों पांच किलो का एक अग्निश्मन यंत्र हो।
23 से अधिक सीट वाली बसों में पांच किलो के दो अग्निश्मन यंत्री लगाना जरूरी होगा।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल बसों व वैनों पर पीला रंग कराना होगा।
बसों में बच्चों के बैग, टिफिन व पानी की बोतल रखने की पर्याप्त व्यवस्था हो। वैनों में ऊपर बच्चों के बैग रखने की व्यवस्था की गई है।
बस-वैन एलीपजी सिलेंडर से नहीं चलेगी। स्कूल व कॉलेज के नाम व टेलीफोन नंबर साफ अक्षरों में लिखे हो।
स्कूल व कॉलेज की बसों, वैन व ऑटो रिक्शा को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है। बच्चों को इस दिशा में जागरूक करने और जानकारी देने के लिए विभाग जल्द ही एजुकेशन पॉलिसी ला रही है। इससे बच्चों को सुरक्षित परिवहन की जानकारी मिल सकेगी।
विमलेश गुप्ता, आरटीओ

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