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बेतुल

48 हजार किसानों को मिलेगी 164 करोड़ रुपए फसल बीमा की राशि

जिले के 48 हजार किसानों को बीमा मिलेगा, मुख्यमंत्री ऋण समाधान का 21 हजार किसानों ने लिया लाभ

बेतुलSep 01, 2018 / 01:35 pm

rakesh malviya

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बैतूल। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को फसल बीमा की 164 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। इतनी ही राशि से जिले के 48 हजार किसानों को बीमा मिलेगा। पत्रिका ने किसानों को नहीं मिली बीमा राशि शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। जिसके बाद यह राशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना का भी 21 हजार से अधिक किसानों ने लाभ लिया है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष विनय भावसार ने बताया कि खरीफ 2017 फसल बीमा की राशि प्राप्त हुई। 164 करोड़ 20 लाख रुपए मिला है। इतनी राशि से जिले के 48 हजार किसानों को बीमा मिलेगा। बीमा क्लेम की राशि कृषकवार प्राप्त हुई है। किसानों को राशि देने बैंक शाखाओं को राशि भेज दी गई है। भावसार ने बताया कि अभी जो बीमा राशि मिली है। वह अभी तक कि सबसे अधिक बीमा राशि है। लंबे समय से किसान बीमा राशि की राह ताक रहे थे। भावसार ने बताया कि बैंक से जितने भी किसानों का बीमा कराया था सभी की राशि प्राप्त हो गई है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से बीमा कराने वाले किसानों को पूर्व 92 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है। जिले के सभी किसानों के लिए 314 करोड़8रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

किसानों का करोड़ों रुपए का ब्याज माफ
बैंक अध्यक्ष भावसार ने बताया कि मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के तहत भी किसानों का करोड़ों रुपए का ब्याज माफ किया है। 47 हजार 863किसानों में से 21139 किसानों ने योजना का लाभ लिया है। 26 करोड़ 41 लाख रुपए ब्याज माफ किया है।
पंजीयन की तिथि २० सितंबर की, रात ९ बजे तक किसान करा सकेंगे पंजीयन
खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किए जा रहे किसान पंजीयन प्रक्रिया को लेकर अधिक समय लगने सहित समिति स्तर पर अनावश्यक दस्तावेज मांगे जाने की शिकायतें मिलने पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पंजीयन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए कई बदलाव किए हैं। जिसके तहत पंजीयन की अंतिम तिथि ११ सितंबर को बढ़ाकर २० सितंबर कर दिया गया है। वहीं पंजीयन का समय सुबह ७ से रात ९ बजे तक कर दिया गया है।
नियमों में यह हुआ सरलीकरण
1. किसानों से खसरा अथवा वन अधिकार पट्टे आदि में से कोई एक दस्तावेजी साक्ष्य की स्वप्रमाणित छायाप्रति ली जाएगी। पृथक से राजस्व विभाग का प्रमाणीकरण नहीं मांगा जाएगा।
2. भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता नहीं होगी।
3. संशोधित निर्देश 23 अगस्त के अनुसार कृषकों का एक ही बैंक खाता पर्याप्त होगा, किसानों से दूसरे बैंक खाते क्रमांक की मांग नहीं की जाएगी।
4. संयुक्त भूमि खाते की स्थिति में समस्त खाताधारियों के पंजीयन केंद्र पर उपस्थिति अथवा उनसे किसी प्रकार की सहमति पत्र, शपथ पत्र लिए जाने संबंधी कोई भी निर्देश नहीं है। अत: संयुक्त खाताधारियों की स्थिति में किसी भी एक खाताधारी के द्वारा आवेदन दिए जाने पर नियमानुसार पंजीयन किया जाए।

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